छत्तीसगढ़ में भांग दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू; 15 अप्रैल तक मौका, जानें पूरी प्रक्रिया

Umeshwari Baghel | Apr 01, 2026, 16:01 IST
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छत्तीसगढ़ में भांग की थोक दुकानों के लिए लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक लोग 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, और 17 अप्रैल को मैन्युअल लॉटरी से चयन किया जाएगा।

NEWS IN SHORT

  • भांग की थोक दुकानों के लिए आवेदन शुरू
  • 15 अप्रैल तक करें आवेदन
  • 17 अप्रैल को होगी मैन्युअल लॉटरी
  • आवेदन में कोई गलती नहीं हो, ध्यान रखें
  • अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाएं

NEWS IN DETAIL

Raipur : छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने 2026-27 की शेष अवधि के लिए (भांग दुकान लाइसेंस)भांग की थोक दुकानों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व्यक्ति 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल कार्यालयीन समय में ही स्वीकार किए जाएंगे और अवकाश दिवसों को छोड़कर सभी दिन आवेदन किए जा सकते हैं।



आवेदन कहां और कैसे करें

आवेदन संबंधित विभाग के निर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए और सभी जरूरी दस्तावेज़ों के साथ आबकारी आयुक्त कार्यालय, जीएसटी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में जमा करना होगा। विभाग ने यह चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार के अपूर्ण या नियमों के अनुसार न मिलने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।



लॉटरी द्वारा चयन की प्रक्रिया

आवेदन के बाद आवेदकों का चयन मैन्युअल लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह लॉटरी 17 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। यदि किसी कारणवश लॉटरी की प्रक्रिया तय समय पर पूरी नहीं हो पाती है, तो विभाग नई तिथि घोषित करेगा और फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा।



अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

आवेदक कार्यालयीन समय में आबकारी विभाग के कार्यालय से या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देश भी उपलब्ध हैं।



नोट : इस प्रक्रिया के लिए आवेदन में कोई भी गलती या अपूर्ण जानकारी हो तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, इसलिए सावधानीपूर्वक आवेदन करें।



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