CG liquor scam : टुटेजा 3 जून तक रहेंगे जेल में, court से बढ़ी रिमांड

Jitendra Shrivastava | May 20, 2024, 17:37 IST
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छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ को हुए शराब घोटाले मामले में ईडी ने अनिल टुटेजा को इस घोटाले का मास्टर माइंड बताया है। ईडी का आरोप है कि भूपेश सरकार में शराब घोटाला करने के लिए एक सिंडीकेट बनाया गया...

RAIPUR. CG liquor scam : दो हजार करोड़ के शराब घोटाले में फंसे पूर्व IAS अनिल टुटेजा ( Anil Tuteja ) की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। टुटेजा को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने टुटेजा को पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायिक रिमांड 14 दिन बढ़ा दी गई। टुटेजा अब तीन जून तक जेल में रहेंगे। ईडी ने टुटेजा को शराब घोटाले का मास्टर माइंड बताया है। ईडी की जांच में सामने आया है कि टुटेजा के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है।



डाटा एनालिसिस कर रही ईडी


शराब घोटाले मामले में ईडी को पूछताछ के दौरान बहुत सारे सबूत मिले है। इसके साथ ही टुटेजा से पूछताछ के दौरान बहुत सारे लोगों के नाम सामने भी आए हैं। जिन्हें समंस जारी कर पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया जा रहा है। ईडी की टीम को टुटेजा के पास से डिजिटल डिवाइस मिले हैं। डाटा को एस्ट्रेक्ट कर एनालिसिस किया जा रहा है। जल्द ही इस मामले में अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।



टुटेजा को बताया मास्टर माइंड


छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ को हुए शराब घोटाले मामले में ईडी ने अनिल टुटेजा को इस घोटाले का मास्टर माइंड बताया है। ईडी का आरोप है कि भूपेश सरकार में शराब घोटाला करने के लिए एक सिंडीकेट बनाया गया। इस सिंडीकेट में आईएएस,कांग्रेस नेता, शराब कारोबारी और सप्लायर सभी लोग शामिल थे। इसमें सबसे ज्यादा पॉवरफुल अनिल टुटेजा थे जो सरकार के बेहद करीब थे। इस सिंडीकेट ने ही पूरे शराब घोटाले की स्क्रिप्ट तैयार की और सिलसिलेवार तरीके से अवैध रुप से 2100 करोड़ रुपए कमाए।



टुटेजा को 3 जून तक जेल में ही रहना होगा


प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिए गए लिखित जानकारी के तथ्यों से सहमत होते हुए अदालत ने फिर से 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर आईएएस अनिल टुटेजा को फिर से जेल भेजे जाने का आदेश दिया। आईएएस अनिल टुटेजा को 3 जून तक जेल में ही रहना होगा। इसी मामले में आरोपी पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी ने अपने जमानत की याचिका लगाई थी। यह जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज की है। इसी तरह महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों पर भी अदालत का रवैया सख्त ही रहा। 7 मई को अमित अग्रवाल की जमानत पर बहस हुई थी। बहस के बाद अदालत ने फैसले को होल्ड पर रखा था। आज आदेश जारी करते हुए अदालत ने अमित अग्रवाल और सूरज चोखानी दोनों की जमानत को नमंजूर किया है। शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बहुत से नए सुबूतों के बारे में अदालत को बताया है। ज्यादातर नये सुबूत इलेक्ट्रॉनिक सामानों में हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों से साक्ष्य रिकवर किए जा रहे हैं बहुत से लोगों को पूछताछ के लिए समंस भेजा गया है। इन जानकारियों से अवगत होने के बाद आईएएस अनिल टुटेजा और अरुण पति त्रिपाठी के बारे में फैसला दिया गया।



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