प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की डेडलाइन बढ़ी... अब इस दिन के बाद लगेगा 17% सरचार्ज

Harrison Masih | Mar 31, 2026, 13:22 IST
cg-property-tax-last-date-extended-30-april-17-percent-surcharge
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। तय समय में राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। अब नागरिक 30 अप्रैल तक बिना अतिरिक्त शुल्क के टैक्स जमा कर सकेंगे।

NEWS IN SHORT

  • प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई।
  • तय समय सीमा के बाद टैक्स जमा करने पर 17% सरचार्ज देना होगा।
  • राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण सरकार ने समय बढ़ाया।
  • निर्णय सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों पर लागू होगा।
  • नागरिकों से अपील-30 अप्रैल से पहले टैक्स जमा कर सरचार्ज से बचें।

NEWS IN DETAIL

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ी

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को राहत देते हुए टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी है। इस फैसले से उन नागरिकों को फायदा मिलेगा जो निर्धारित समय सीमा में टैक्स जमा नहीं कर पाए थे।



30 अप्रैल के बाद लगेगा 17% सरचार्ज

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नई निर्धारित तिथि के बाद टैक्स (CG property tax) जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा। इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले टैक्स जमा कर अतिरिक्त शुल्क से बचें।



लक्ष्य पूरा न होने पर बढ़ाया गया समय

राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि निर्धारित समय सीमा के भीतर राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। कई नगरीय निकायों में अपेक्षित स्तर तक टैक्स कलेक्शन नहीं हो सका था।



सभी नगरीय निकायों को मिला अतिरिक्त समय

सरकार के इस निर्णय के तहत राज्य के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे अधिक से अधिक करदाताओं को टैक्स जमा करने का अवसर मिलेगा।



राजस्व संग्रह बढ़ाने की रणनीति

अधिकारियों का मानना है कि अतिरिक्त समय मिलने से नागरिकों को राहत मिलेगी और साथ ही राजस्व संग्रह में सुधार होगा। प्रशासन ने लोगों से समय पर टैक्स जमा करने की अपील की है।



IMP FACTS

राज्य: छत्तीसगढ़


टैक्स प्रकार: प्रॉपर्टी टैक्स


नई अंतिम तिथि: 30 अप्रैल


सरचार्ज: 17% (30 अप्रैल के बाद)


लागू क्षेत्र: सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत


कारण: राजस्व वसूली लक्ष्य पूरा नहीं होना



आगे क्या

नगरीय निकाय टैक्स वसूली अभियान तेज कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान सुविधाओं को और सक्रिय किया जा सकता है। 30 अप्रैल के बाद सरचार्ज लागू होने की सख्त कार्रवाई होगी। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं।



निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाना सरकार का राहत भरा फैसला है, जिससे नागरिकों को बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान करने का मौका मिला है। हालांकि इसके बाद 17 प्रतिशत सरचार्ज लागू होगा, इसलिए समय पर टैक्स जमा करना नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद रहेगा।



ये खबरें भी पढ़ें...

CG News: रायपुर नगर निगम की चेतावनी; टैक्स भुगतान नहीं करने पर संपत्ति होगी सील



छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, नगरीय प्रशासन विभाग बना रहा ड्राफ्ट



महिलाओं को 25 फीसदी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, महतारी को ढाई लाख का कर्ज



भूपेश बघेल को मिला प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का नोटिस, दो साल पहले ही खाली कर दिया था सरकारी निवास



Tags:
  • CG News
  • छत्तीसगढ़ सरकार
  • प्रॉपर्टी टैक्स
  • छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स
  • CG property tax