क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान? विकल्प चुनने के लिए अब 31 जुलाई तक का समय
Raipur। छत्तीसगढ़ सरकार ने हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने क्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग के समयमान वेतनमान में समाहित करने के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह समय 9 जुलाई 2026 तक था। अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है। सरकार ने कर्मचारी संगठनों की मांग स्वीकार करते हुए यह फैसला लिया है। इससे असमंजस में पड़े कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
कर्मचारी संगठनों का दबाव रंग लाया
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने 6 जुलाई को GAD को पत्र लिखकर समय बढ़ाने की मांग की थी। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा था कि अलग-अलग विभागों में पदक्रम और वेतन संरचना अलग है। कई कर्मचारियों को यह समझ नहीं आ रहा कि क्रमोन्नति वेतनमान चुनें या समयमान वेतनमान। स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इसी आधार पर 9 जुलाई की जगह 31 जुलाई तक समय देने की मांग की गई थी। सरकार ने आखिरकार यह मांग मान ली।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
GAD ने अपने नए आदेश में साफ कर दिया है कि यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। केवल शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, निर्माण विभागों और अन्य विभागों के उपअभियंता तथा वन विभाग के वनक्षेत्रपाल, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हुई है, वही इस विकल्प का लाभ ले सकेंगे। अन्य संवर्गों के कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
अब सोच-समझकर करना होगा फैसला
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकेंगे। यह निर्णय भविष्य के वेतन और सेवा लाभों पर असर डालेगा। इसलिए विभागों को कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारी संगठन भी इसे महत्वपूर्ण फैसला बता रहे हैं। उनका कहना है कि जल्दबाजी में लिया गया विकल्प भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है।
अब विभागों की जिम्मेदारी बढ़ी
उप सचिव एस.के. सिंह की ओर से जारी आदेश सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों और जिला पंचायतों को भेज दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि पात्र कर्मचारियों से 31 जुलाई तक विकल्प प्राप्त किए जाएं। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। सरकार का मानना है कि अतिरिक्त समय मिलने से कर्मचारी सही निर्णय ले सकेंगे और बाद में विवाद की संभावना भी कम होगी।
IMP FACTS
छत्तीसगढ़ सरकार ने विकल्प चुनने की समय सीमा बढ़ाई।
नई अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई।
पहले विकल्प चयन की तारीख 9 जुलाई 2026 थी।
कर्मचारी क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान में विकल्प चुन सकेंगे।
आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने जारी किया।
फैसला कर्मचारी संगठनों की मांग पर लिया गया।
लाभ केवल निर्धारित संवर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा।
पात्र नियुक्तियां 1 अप्रैल 2026 से पहले होनी चाहिए।
विकल्प का असर भविष्य के वेतन और सेवा लाभों पर पड़ेगा।
सभी विभागों को 31 जुलाई तक विकल्प लेने के निर्देश दिए गए हैं।
FAQ
- क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान विकल्प चुनने की अंतिम तारीख क्या है?
छत्तीसगढ़ सरकार ने विकल्प चुनने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। - किन कर्मचारियों को इस विकल्प का लाभ मिलेगा?
यह सुविधा शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, उपअभियंता और वनक्षेत्रपाल जैसे पात्र कर्मचारियों को मिलेगी। - विकल्प चुनने में देरी या गलत चयन का क्या असर होगा?
चुना गया विकल्प भविष्य के वेतन और सेवा लाभों को प्रभावित करेगा। इसलिए कर्मचारियों को सोच-समझकर निर्णय लेना होगा।
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