छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, हाईकोर्ट के आदेश पर दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिला मौका, आवेदन की तारीख अलग से होगी घोषित

VINAY VERMA | Oct 12, 2026, 15:01 IST
छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के नए नियम
Raipur. छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के विज्ञापनों में दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर बदलाव करना पड़ा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती विज्ञापनों में संशोधन करते हुए कुछ श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन का नया अवसर देने का फैसला किया है। इसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

लेकिन सवाल यह है कि जब भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए, तब इन श्रेणियों की पात्रता को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं थी? अब नए अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने के लिए अलग से तारीख घोषित करनी होगी।



हाईकोर्ट के आदेश से बदलाव

लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईकोर्ट में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026, मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य, में 9 अक्टूबर 2026 को पारित निर्णय के पालन में शुद्धि पत्र जारी किया है। यह मामला दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता से जुड़ा है। आदेश के बाद भर्ती विज्ञापनों में उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इससे उन अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा, जो पहले जारी विज्ञापन की शर्तों के कारण पात्रता को लेकर असमंजस में थे।




सहायक शिक्षक भर्ती में 2292 पद

सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के 24 जुलाई को जारी विस्तृत विज्ञापन में संशोधन किया गया है। इसके तहत ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1497 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। दोनों संवर्गों को मिलाकर कुल 2292 पद हैं। संशोधित प्रावधानों में दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) और सेरेब्रल पाल्सी (CP) श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप पात्रता में बदलाव किया गया है। विज्ञापन की कंडिका 5 के उपखंड (iv) को भी हटा दिया गया है।



1654 शिक्षक पदों पर भी संशोधन

शिक्षक भर्ती के दूसरे विज्ञापन में भी दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर बदलाव किया गया है। इसमें ई-संवर्ग के 868 और टी-संवर्ग के 786 पद शामिल हैं। यानी कुल 1654 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विज्ञापन में संशोधन हुआ है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए पूर्ण दृष्टिबाधिता तथा सेरेब्रल पाल्सी को उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में शामिल किया गया है। गणित विषय में सेरेब्रल पाल्सी और कुष्ठ रोग से उपचारित दिव्यांगता को शामिल किया गया है। कृषि विषय के लिए सेरेब्रल पाल्सी को उपयुक्त श्रेणी में जोड़ा गया है।




किस विषय में कितने पद?

शिक्षक भर्ती के ई-संवर्ग में हिंदी के 109, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 319, गणित के 135, सामाजिक विज्ञान के 150 और कृषि के 5 पद हैं। टी-संवर्ग में हिंदी के 141, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 185, गणित के 115, सामाजिक विज्ञान के 100 और कृषि के 95 पद शामिल हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का वितरण दृष्टिबाधिता (VI), श्रवण बाधिता (HI), अस्थिबाधिता (OI) और बहुदिव्यांगता (MD) समूहों के अनुसार निर्धारित किया गया है।



आवेदन की तारीख का इंतजार

दोनों भर्ती प्रक्रियाओं में संशोधन के बाद पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन का नया अवसर मिलेगा। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होंगे, इसकी तारीख अभी अलग से घोषित की जानी है। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल और शिक्षक भर्ती के संबंधित विज्ञापन के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से सूचना जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी होगी।




अब जवाबदेही का सवाल

हाईकोर्ट के आदेश के बाद विज्ञापनों में बदलाव और आवेदन का नया अवसर देना पात्र अभ्यर्थियों के लिए अहम है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में पात्रता संबंधी शर्तों को लेकर शुरुआत में ही स्पष्टता क्यों नहीं रही, यह सवाल बना हुआ है। फिलहाल दोनों विज्ञापनों की बाकी शर्तें यथावत रहेंगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अब संशोधित नियमों के अनुसार आवेदन की तारीख घोषित होने का इंतजार है।



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