छत्तीसगढ़ बोर्ड ने स्कूलों को दी चेतावनी...इन छात्रों को एडमिशन दिया तो रद्द हो सकती है मान्यता

Harrison Masih | Jul 22, 2025, 09:06 IST
cgbse-admission-guidelines-violation-action-2025 the sootr
छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं-12वीं में अपात्र छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाई है। नियमों के उल्लंघन पर स्कूलों की मान्यता रद्द और प्राचार्यों पर कार्रवाई होगी।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने राज्य के सभी निजी और शासकीय स्कूलों को 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश के संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। मंडल ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश नीति के विरुद्ध या अपात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे प्रवेशों को निरस्त किया जाएगा।



निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है, जबकि सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंडल ने कहा है कि इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा।



ये खबर भी पढ़ें... मध्यप्रदेश में 250 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द, जानें क्या रही वजह



प्रवेश प्रक्रिया पर सख्त निगरानी

राज्य में इन दिनों नए शिक्षा सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के साथ ही हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रवेश दिए जा रहे हैं। इस संबंध में माशिमं ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किन-किन नियमों का पालन करते हुए छात्रों को प्रवेश देना है।



10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इन कक्षाओं में प्रवेश को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश सभी स्कूलों को दिए गए हैं।



ये खबर भी पढ़ें... सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका! स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 192 पदों पर निकली भर्ती



मंडल कार्यालय नहीं भेजेंगे छात्र या पालक

माशिमं ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रवेश से संबंधित किसी भी स्थिति में छात्र या पालक को मंडल कार्यालय नहीं भेजा जाए। प्रवेश की सारी प्रक्रिया संबंधित संस्था द्वारा ही पूरी की जाएगी।



स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर, 10वीं और 12वीं में अधिकतम 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रवेश देने की अनुमति दी गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्कूल में 9वीं कक्षा में 30 छात्र उत्तीर्ण हुए हों, 10वीं में 15 छात्र अनुत्तीर्ण हों और 5 श्रेणी सुधार के हों, तो कुल संख्या 50 बनती है। ऐसे में प्राचार्य बिना अनुमति के 5 (10%) अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं।



ये खबर भी पढ़ें... महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 11वीं कक्षा की सीटें खाली, लॉटरी ही नहीं निकाली





10 प्रतिशत से अधिक प्रवेश के लिए जरूरी सुविधाएं



ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ में मेडिकल काउंसलिंग नियमों में बड़ा बदलाव, अब एडमिशन होगा आसान





  • अपात्र छात्रों का प्रवेश होगा निरस्त
    10वीं और 12वीं में पात्रता के बिना प्रवेश पाने वाले छात्रों का दाखिला रद्द किया जाएगा।
  • निजी स्कूलों पर गिरेगी गाज
    नियमविरुद्ध प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
  • प्राचार्य होंगे जिम्मेदार
    सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी; पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी।
  • छात्र नहीं जाएंगे मंडल कार्यालय
    स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि छात्र या पालक को माशिमं कार्यालय न भेजें, सारी प्रक्रिया स्कूल स्तर पर पूरी हो।
  • अतिरिक्त प्रवेश के लिए शर्तें
    10% से अधिक छात्रों को प्रवेश देने पर भवन, स्टाफ और संसाधनों की व्यवस्था कर अनुमोदन अनिवार्य होगा।


नियमों का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने चेताया है कि यदि किसी संस्था ने नियमों के खिलाफ जाकर छात्रों को प्रवेश दिया, तो उन प्रवेशों को तत्काल निरस्त किया जाएगा और संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



माशिमं की इस कार्रवाई का मकसद शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है, ताकि योग्य छात्रों को ही बोर्ड परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिले। सभी स्कूलों से अपेक्षा की गई है कि वे गाइडलाइन का पालन कर पारदर्शी और नियमबद्ध प्रवेश प्रक्रिया अपनाएं।



thesootr links



द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃 🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧





Tags:
  • छत्तीसगढ़ बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल
  • CG News
  • छत्तीसगढ़ बोर्ड एडमिशन गाइडलाइन
  • छत्तीसगढ़ स्कूल एडमिशन नियम
  • CGBSE Admission Guidelines 2025
  • CG School Admission Rules