कैट ने कहा- श्रीनिवास राव योग्यता के आधार पर बनाए गए थे HOFF

Pratibha ranaa | Jun 28, 2024, 13:03 IST
श्रीनिवास राव
वन बल प्रमुख के रूप में श्रीनिवास राव की नियुक्ति को पीसीसीएफ सुधीर अग्रवाल ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि राव पीसीसीएफ के तौर पर जूनियर हैं। इसलिए उन्हें वन बल प्रमुख नहीं बनाया जा सकता। कैट के फैसले के बाद स्पष्ट है कि सुधीर अग्रवाल यह केस हार गए हैं।

छत्तीसगढ़ के वन विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने श्रीनिवास राव की वन बल प्रमुख नियुक्ति को ( HOFF ) सही ठहराया है।



कैट ने अपने आदेश में कहा कि प्रदेश की स्पेशल सिलेक्शन समिति ने श्रीनिवास राव का चयन पांच साल के रिकॉर्ड के आधार पर किया। कैट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि सुधीर अग्रवाल यह केस हार गए हैं।



राव की नियुक्ति को सही करार दिया

वी श्रीनिवास राव ( ShriNiwas Rao ) लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। दरअसल वन बल प्रमुख के रूप में श्रीनिवास राव की नियुक्ति होने के बाद पीसीसीएफ सुधीर अग्रवाल ने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि राव जूनियर पीसीसीएफ हैं, इसलिए उन्हें वन बल प्रमुख नहीं बनाया जा सकता। कैट ने सुधीर की चुनौती के बाद फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि सुधीर अग्रवाल केस हार गए हैं।



वन बल प्रमुख बनाने का आधार सिर्फ मेरिट

कैट ने श्रीनिवास राव की नियुक्ति मेरिट यानी गुण- दोष के आधार पर सही ठहराई गई। कैट ने कहा कि पीसीसीएफ रैंक के किसी भी अफसर को वन बल प्रमुख बनाने का आधार जूनियरिटी या सीनियोरिटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेरिट होना चाहिए।



बता दें, श्रीनिवास राव को पिछले साल वन बल प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था।



pratibha rana


thesootr links



सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें



द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें







Tags:
  • छत्तीसगढ़ वन विभाग
  • कैट का आदेश
  • श्रीनिवास राव
  • पीसीसीएफ सुधीर अग्रवाल
  • ShriNiwas Rao