प्राइवेट स्कूलों में अब नोटिस बोर्ड पर लिखनी होगी फीस, शिक्षा विभाग ने मांगा 3 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा

Umeshwari Baghel | Apr 15, 2026, 18:41 IST
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लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने निजी स्कूलों में फीस के नियंत्रण को लेकर एक सख्त कदम उठाया है। सभी स्कूलों में फीस विनियमन समिति का गठन जरूरी कर दिया गया है। विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे थे

NEWS IN SHORT

  • निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए कड़ा फैसला लिया गया हैं
  • फीस विनियमन समिति का गठन अनिवार्य कर दिया गया हैं
  • स्कूलों की मनमानी पर अब होगी सख्त कार्रवाई
  • तीन वर्षों के फीस समितियों का ऑडिट होगा पूरा हिसाब देना होगा
  • निजी स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही में सरकार सख्त

NEWS IN DETAIL

Raipur : छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस के नियंत्रण को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में निजी स्कूलों में फीस विनियमन अधिनियम के पालन को अनिवार्य किया गया है।



स्कूलों में फीस के मनमाने वसूली पर कार्रवाई का आदेश

पिछले कुछ समय से विभाग को कई शिकायतें मिल रही थीं कि कई निजी स्कूल निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है।



साथ ही, स्कूल संचालक फीस की मनमानी वसूली कर रहे हैं। इस पर लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है



कि वे 17 अप्रैल 2026 तक यह सुनिश्चित करें कि जिले के सभी निजी स्कूलों में फीस विनियमन समिति का गठन हुआ है या नहीं।



आवश्यक कदमों की समीक्षा होगी

जिन स्कूलों ने इस समिति का गठन नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि फीस निर्धारण से संबंधित बैठकें आयोजित की जा रही हैं या नहीं, और निर्धारित शुल्क को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किया गया है या नहीं।



तीन वर्षों का ऑडिट होगा

विभाग ने पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों (2024-25, 2025-26, 2026-27) के दौरान आयोजित जिला स्तरीय फीस समितियों की बैठकों का विवरण मांगा है। विभाग यह जानना चाहता है कि इन बैठकों में क्या फैसले लिए गए और कितनी बैठकें हुईं।



निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प

लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक ने स्पष्ट किया है कि फीस विनियमन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे तुरंत आवश्यक कार्यवाही करें और रिपोर्ट पेश करें।



आगे क्या

फीस विनियमन समिति के गठन के बाद यह देखना होगा कि क्या निजी स्कूलों की मनमानी पर कोई रोक लगती है या ये स्कूल नए रास्ते निकाल लेते हैं।



निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए सख्त कदम

इस आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों में फीस के नियंत्रण को लेकर एक सख्त और प्रभावी कदम उठाया गया है।



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