अनुकंपा नौकरी में अब नई शैक्षणिक शर्त, अब सीधी भर्ती की योग्यता जरूरी, 14 सितंबर से लागू हुआ नया नियम

VINAY VERMA | Sept 30, 2026, 18:58 IST
अनुकंपा नौकरी का बदला नियम
सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती वाली शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है। यानी अब सहायक ग्रेड-3, भृत्य जैसे पदों पर नौकरी के लिए अलग से कोई ढील नहीं मिलेगी।

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है।सामान्य प्रशासन विभागने अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती वाली शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है। यानी अब सहायक ग्रेड-3, भृत्य जैसे पदों पर नौकरी के लिए अलग से कोई ढील नहीं मिलेगी। जिस पद के लिए सीधी भर्ती में जो योग्यता जरूरी है, वही अनुकंपा नियुक्ति में भी मान्य होगी।



14 सितंबर से नया नियम

GAD ने 30 सितंबर को जारी परिपत्र में इस व्यवस्था को साफ किया है। यह नियम उन सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के मामलों में लागू होगा, जिनकी मृत्यु 14 सितंबर 2026 या उसके बाद हुई है। यानी इस तारीख के बाद सामने आने वाले नए अनुकंपा नियुक्ति मामलों में पुराने शैक्षणिक नियमों के आधार पर नियुक्ति नहीं होगी।




पुराने आदेश में बदलाव

अनुकंपा नियुक्ति को लेकर GAD ने वर्ष 2013 में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसी व्यवस्था के तहत लंबे समय से कर्मचारियों के आश्रितों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी दी जाती रही है। अब 9 सितंबर 2026 को सीधी भर्ती के पदों की शैक्षणिक योग्यता में किए गए बदलाव और 14 सितंबर के संशोधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के नियम भी उसी के मुताबिक कर दिए गए हैं।



सहायक ग्रेड-3 पर सीधा असर

इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर सहायक ग्रेड-3 और भृत्य जैसे पदों के लिए आने वाले मामलों पर पड़ेगा। अब केवल यह देखकर नौकरी नहीं दी जाएगी कि आश्रित आवेदन करने की स्थिति में है। संबंधित पद के लिए सीधी भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भी पूरी करनी होगी। इससे कई मामलों में आश्रितों की पात्रता नए सिरे से जांची जाएगी।



सरकार ने तारीख भी तय कर दी

परिपत्र में सरकार ने प्रभावी तारीख को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी है। 14 सितंबर 2026 को कटऑफ बनाया गया है। इस तारीख के बाद जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों के प्रकरण नए नियम के हिसाब से देखे जाएंगे। इससे पहले के मामलों पर यह नया प्रावधान लागू नहीं होगा।



सचिव के हस्ताक्षर से आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग की नियम शाखा ने मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से यह आदेश जारी किया है। परिपत्र पर सचिव मुकेश कुमार बंसल के हस्ताक्षर हैं। पृष्ठांकन उप सचिव एस.के. सिंह ने किया है। आदेश में 2013 के मूल अनुकंपा नियुक्ति निर्देश का हवाला देते हुए नई व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है।



FAQ



  1. अनुकंपा नियुक्ति के लिए नए नियम कब से प्रभावी होंगे?
    अनुकंपा नियुक्ति के लिए नए नियम 14 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे।
  2. नए नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति में क्या बदलाव हुआ है?
    नए नियमों के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब शैक्षणिक योग्यता वही होगी जो सहायक ग्रेड-3, भृत्य जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में आवश्यक है।
  3. ये नए नियम किस प्रकार के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे?
    ये नए नियम उन सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों पर लागू होंगे, जिनकी मृत्यु 14 सितंबर 2026 या उसके बाद हुई है।
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