डिप्टी कलेक्टर पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज, पत्नी ने लगाए 3 करोड़ मांगने के आरोप
समझें क्या है पूरा मामला...
- डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे और उनके परिजनों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज।
- पत्नी पूजा बंजारे ने लग्जरी कार और 2 से 3 करोड़ मांगने का आरोप लगाया है।
- मायके की जमीन बेचकर पैसे लाने का दबाव बनाया गया और मारपीट की गई।
- गर्भावस्था और प्रसव के दौरान भी प्रताड़ना, नवजात के साथ मायके छोड़ने का दावा।
- पुलिस ने BNS की धारा 85, 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
शिकायत के मुताबिक, पति और ससुराल पक्ष के लोग लग्जरी कार के साथ 2 से 3 करोड़ रूपए नकद की मांग कर रहे थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
शादी के दूसरे दिन से प्रताड़ना का आरोप
जानकारी के अनुसार, आरंग क्षेत्र के ग्राम भानसोज निवासी पूजा बंजारे की शादी जुलाई 2024 में धमतरी के जोधापुर वार्ड निवासी मनोज बंजारे से हुई थी। मनोज बंजारे राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। पूजा का आरोप है कि शादी में उनके परिवार ने घरेलू सामान, सोने की चेन और अन्य उपहार दिए थे। इसके बावजूद विवाह के दूसरे दिन से ही कम दहेज लाने को लेकर ताने दिए जाने लगे।
मायके की जमीन बेचकर 2 से 3 करोड़ रूपए लाने का दबाव
शिकायत के अनुसार, पति मनोज बंजारे, सास ललिता बंजारे और ससुर कोमल सिंह बंजारे कथित तौर पर लग्जरी कार और 2 से 3 करोड़ रूपए नकद की मांग कर रहे थे। पूजा ने आरोप लगाया कि 4 जनवरी 2025 को पति ने उन पर मायके की जमीन बेचकर रूपए लाने का दबाव बनाया। मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर उनके साथ मारपीट की गई।
गर्भावस्था और प्रसव के दौरान भी प्रताड़ना का आरोप
पूजा के मुताबिक, गर्भावस्था के दौरान भी प्रताड़ना जारी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मई 2025 में समयपूर्व प्रसव और अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी पति और ससुराल पक्ष का व्यवहार ठीक नहीं रहा। बच्चे के जन्म के बाद उन्हें नवजात के साथ मायके में छोड़ दिया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाद में पति ने उनका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया।
मायके पहुंचकर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप
शिकायत में पूजा ने आरोप लगाया कि अप्रैल और 2 सितंबर 2026 में पति अपने भाइयों के साथ ग्राम भानसोज स्थित उनके मायके पहुंचे। इस दौरान गाली-गलौज, तोड़फोड़ और मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है।
काउंसलिंग विफल, महिला थाना पुलिस ने दर्ज किया केस
मामले में महिला थाना स्थित परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई गई थी। हालांकि, सुलह की कोशिशें सफल नहीं हो सकीं। इसके बाद पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे सहित उनके परिजनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी।