रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी, इन नियमों का पालन नहीं किया तो होगा भारी नुकसान

Kanak Durga Jha | Sept 04, 2024, 07:59 IST
Guidelines issued for Ganesh festival in Raipur
Ganesh festival in Raipur : गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को एनजीटी के निर्देशों को पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही शांति भंग नहीं करने की भी अपील की गई।

Ganesh festival in Raipur : छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। प्रदेश की राजधानी रायपुर जिला प्रशासन ने उत्सव को लेकर कुछ जरूरी फैसले लिए है। इसे लेकर मंगलवार को एडिशनल कलेक्टर देवेन्द्र पटेल ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।



ट्रैफिक ना हो इसके लिए गाइडलाइन जारी

गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को एनजीटी के निर्देशों को पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही शांति भंग नहीं करने की भी अपील की गई। बैठक के दौरान गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से ट्रैफिक बाधित ना हो इसके लिए सड़क किनारे पंडाल नहीं लगाने कहा है।



बता दें कि, राजधानी में हर साल गणेश उत्सव का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाता है। राजधानी के कई इलाकों में बड़े-बड़े पंडाल लगाए जाते है। पिछले साल राजधानी में चंद्रयान के बेस पर पंडाल तैयार किया गया था।




यहां लगते है बड़े पंडाल

राजधानी में सबसे बड़े पंडाल रायपुर के कालीबाड़ी चौक, लाखेनगर, गुढ़ियारी, शंकर नगर, रामनगर, राठौड़ चौक, समता कॉलोनी, रामसागरपारा, रेलवे स्टेशन रोड, सिविल लाइन, कटोरा तालाब, भारत माता चौक में तैयार किया जाता है। कालीबाड़ी चौक में हर साल सबसे बड़ा पंडाल लगाया जाता है। इसके बाद लाखेनगर के मैदान में बड़ा पंडाल लगाया जाता है।




इन नियमों का करना होगा पालन

  • जिला प्रशासन की ओर से सभी समितियों कोगणेश उत्सव के आयोजन को प्रतिनिधियों ने दौरान एनजीटी के जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
    - नियमो के अनुसार मूर्ति के विसर्जन प्रक्रिया और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए।
    - साथ ही सभी पंडालो पर सुरक्षा के लिहाज से पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ वालंटियर रखना होगा।
    - गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर किया जाए और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग करना होगा।
    - पॉलिथीन थैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
    - किसी भी प्रकार की गंदगी या प्रदूषण की स्थिति में समिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
    - किसी भी उल्लंघन के मामले में संबंधित समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनपर कार्रवाई की जाएगी।

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