सड़कों पर स्टंटबाजी से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नाराज, पूछा- अमीरजादों के आगे क्यों बेबस है पुलिस? CS से मांगा एफिडेविट

Sanjay Dhiman | Dec 03, 2025, 13:37 IST
Photograph: (the sootr)
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों पर स्टंटबाजी और बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि रसूखदार लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं, जबकि प्रशासन बेबस दिख रहा है। अब मुख्य सचिव से इस मामले पर शपथ-पत्र मांगा गया है।

BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने एक अहम टिप्पणी की है। बेंच ने सड़कों और नेशनल हाईवे पर हो रही गुंडागर्दी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने साफ कहा कि अमीर और प्रभावशाली लोग ट्रैफिक नियमों का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं।



कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव सुबोध कुमार सिंह को शपथ-पत्र देने का आदेश दिया है। वहीं राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो अदालत को खुद ही जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी, जिस पर सबकी नजरें हैं।



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कार के बोनट पर बैठ खुलेआम स्टंटबाजी

कोर्ट की सख्ती के बाद भी रायपुर-बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में हाईवे पर स्टंटबाजी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिलासपुर के रिवर व्यू रोड पर एक युवक कार के बोनट पर बैठ स्टंट कर रहा था।



यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में युवक खुलेआम धमकियां भी दे रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। युवक के खिलाफ कार्रवाई कर वाहन जब्त किया गया।



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हाईकोर्ट की नाराजगी और निर्देशों को ऐसे समझें

हाईकोर्ट का सख्त आदेश: छत्तीसगढ़ चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने प्रभावशाली लोगों द्वारा सड़कों पर स्टंटबाजी और बर्थडे सेलिब्रेशन पर नाराजगी जताई।

प्रशासन की लापरवाही: कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन कागजों तक सीमित रह गई हैं और जमीनी स्तर पर इनका पालन नहीं हो रहा।

स्टंटबाजी की घटना: बिलासपुर में एक युवक ने कार की बोनट पर बैठकर स्टंट किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बाद में एफआईआर दर्ज की गई।

BMO का बर्थडे सेलिब्रेशन: कोरिया जिले के BMO डॉ. अनित बखला ने हाईवे पर बर्थडे मनाया और पटाखे फोड़े, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई।

कोर्ट की अगली सुनवाई: हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को तय की।

बीएमओ ने नेशनल हाईवे पर मनाया जन्मदिन

एक अन्य मामला कोरिया जिले से सामने आया है। यहां के सोनहत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) डॉ. अनिल बखला ने नेशनल हाईवे 43 पर अपना जन्मदिन मनाया।



हाईवे पर जमकर आतिशबाजी की गई, जिससे दूसरे वाहन चालक परेशान हुए। हाईकोर्ट ने इस मामले पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक सरकारी अधिकारी होने के बाद भी बीएमओ ने नियमों की अनदेखी की।



डिप्टी एडवोकेट जनरल ने कहा लगातार हो रही कार्रवाई

अदालत की टिप्पणी व प्रस्तुत उदाहरणों पर डिप्टी एडवोकेट जनरल शशांक ठाकुर ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर मामले में युवक पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, वाहन को जब्त कर लिया गया है।



कोरिया के बीएमओ अभी जिले से बाहर हैं। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके लौटने के बाद वाहन जब्त कर लिया जाएगा।



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गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। जमीनी स्तर पर इनका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। अगर सरकार ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगा और आवश्यक आदेश जारी करेगा।



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