Mungeli Gangrape: 9वीं की छात्रा को नशीला इंजेक्शन देकर गैंगरेप, बेल्ट से की पिटाई, दोनों आरोपी गिरफ्तार
समझें क्या है पूरा मामला
- मुंगेली में 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है।
- गैंगरेप का आरोप साहिल यादव और प्रहलाद धुरी पर लगा है।
- शिकायत के मुताबिक घटनाक्रम 29 और 30 सितंबर 2026 का है।
- छात्रा ने नशीला इंजेक्शन लगाने की बात पुलिस को बताई।
- परिवार ने 1 अक्टूबर को शिकायत की, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कैसे हुई घटना?
मिली जानकारी के अनुसार, 29 सितंबर 2026 की शाम को 14 वर्षीय पीड़िता अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में साहिल यादव और प्रहलाद धुरी ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने छात्रा के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद मुंह बंद रखने के लिए उसे 500 रुपए देकर डराया-धमकाया गया।
डर के मारे घर नहीं जा सकी पीड़िता
डरी-सहमी छात्रा घर जाने के बजाय बस से रतनपुर चली गई, जहां एक अज्ञात महिला ने उसे सहारा दिया। अगले दिन 30 सितंबर को जब वह घर लौट रही थी, तब सकरी से बस बदलकर बरेला पहुंची। शाम करीब 5 बजे दोनों आरोपी उसे दोबारा मिल गए और जबरन पकड़कर एक मकान में ले गए।
नशीला इंजेक्शन देकर की दरिंदगी
आरोपियों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए मकान में छात्रा का हाथ पकड़कर उसे जबरन नशीला इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वह बेसुध हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तो उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और उसके शरीर (प्राइवेट पार्ट और कमर) में तेज दर्द हो रहा था। होश में आने पर उसने दोनों आरोपियों को अपने सामने पाया।
पुलिस ने दर्ज किया केस, दोनों आरोपी गिरफ्तार
घर पहुंचने पर डरी-सहमी पीड़िता ने रोते हुए अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद 1 अक्टूबर को परिवार थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। जरहागांव पुलिस ने परिवार की शिकायत पर त्वरित एक्शन लेते हुए दोनों नामजद आरोपियों साहिल यादव और प्रहलाद धुरी (निवासी ग्राम बरेला) के खिलाफ BNS की संगीन धाराओं - 70(2), 65(1), 137(2), 351(3), 115(2), 296 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की विस्तृत जांच कर रही है।
- गैंगरेप के मामले में कौन-सी धारा लगती है?
नाबालिग से गैंगरेप के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2) लागू हो सकती है। यह धारा 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। मामले के तथ्यों के आधार पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। - मुंगेली गैंगरेप की घटना कब हुई थी?
शिकायत के मुताबिक, घटना से जुड़ा पहला घटनाक्रम 29 सितंबर 2026 की शाम और दूसरा घटनाक्रम 30 सितंबर 2026 को हुआ। - मुंगेली नाबालिग गैंगरेप मामले में आरोपियों पर कौन-कौन सी धाराएं लगी हैं?
पुलिस ने BNS की धारा 70(2), 65(1), 137(2), 351(3), 115(2), 296 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।