धर्मांतरण करवाने वाले अब नहीं बख्शे जाएंगे... जल्द लागू होगा नया धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम

Kanak Durga Jha | Aug 03, 2025, 17:06 IST
New Religious Freedom Act implemented soon Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लगातार बढ़ते विवादों और आरोप-प्रत्यारोप के बीच राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लाने का फैसला लिया है।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर ईसाई समुदाय और हिंदू संगठनों के बीच लगातार हो रहे विवाद के बीच राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक बना रही है। इस विधेयक को विधानसभा सत्र के दौरान सार्वजनिक कर पारित किया जाएगा। अब धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी।



इसे लेकर ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों के अधिनियम की स्टडी की गई। गृहमंत्री विजय शर्मा ने 52 मीटिंग लेकर मसौदा तैयार करवाया है। अब विधानसभा में जल्द इस पर मुहर लग सकती है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस संबंध में संकेत दिए है।



भाजपा विधायक ने चार महिलाओं की कराई घर वापसी

इस बीच रायपुर दक्षिण विधायक पुरंदर मिश्रा ने रविवार को धर्मांतरण कर चुकी 4 महिलाओं की घर वापसी कराई है। उन्होंने महिलाओं के पैर धोकर, उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट किया। विधायक ने बताया कि, ‘जगन्नाथ सेना’ हर रविवार सुबह 9 से 11 बजे धर्मविरोधी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेगी।



इससे पहले कुंदरापारा से मधुपिल्लै चौक तक धर्मांतरण के विरोध में पदयात्रा निकाली गई। मिश्रा ने कहा कि, जगन्नाथ सेना उड़िया बस्तियों में बढ़ते धर्मांतरण की सूचना के बाद बनी है। सेना शासन-प्रशासन को सूचित करने के साथ भीतर खाते मिशनरियों की गतिविधियों पर नजर रखेगी।



🔸 विधेयक का उद्देश्य: धर्मांतरण की प्रक्रिया को कानूनी ढांचे में लाना और अनुचित तरीकों से धर्म बदलवाने पर रोक लगाना।

🔸 60 दिन पूर्व सूचना: अब धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन पूर्व प्रशासन को जानकारी देनी होगी।

🔸 10 राज्यों की स्टडी: ओडिशा, मध्य प्रदेश, यूपी समेत 10 राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर विधेयक का मसौदा तैयार किया गया।

🔸 52 बैठकें: गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधेयक तैयार करने के लिए 52 बैठकों की अध्यक्षता की।

🔸 भाजपा विधायक की सक्रियता: रायपुर दक्षिण विधायक पुरंदर मिश्रा ने 4 महिलाओं की ‘घर वापसी’ कराई। ‘जगन्नाथ सेना’ के नाम से अभियान शुरू।



धर्म परिवर्तन कराने पर होगी कानूनी कार्रवाई

अब इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी ढांचे में लाने की तैयारी की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रस्तावित नियम के बाहर जाकर धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। साथ ही, यदि किसी पर दबाव बनाकर या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



फिलहाल, गृह विभाग अन्य राज्यों के बनाए गए ऐसे कानूनों का अध्ययन कर रहा है। जिससे छत्तीसगढ़ में भी एक स्पष्ट और मजबूत नियम तैयार किया जा सके।



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FAQ

  1. छत्तीसगढ़ सरकार किस मुद्दे पर नया विधेयक ला रही है?
    सरकार धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक ला रही है, जिससे धर्मांतरण की प्रक्रिया को वैध और पारदर्शी बनाया जा सके।
  2. इस प्रस्तावित विधेयक में क्या नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है?
    अब किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी, वरना वह अवैध माना जाएगा।
  3. इस कानून का आधार क्या है?
    सरकार ने ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के धर्मांतरण कानूनों का अध्ययन किया है।
  4. क्या वर्तमान में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का कोई स्पष्ट नियम है?
    नहीं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की कोई वैधानिक या स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रिया नहीं है।

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