दुकानों, शो-रूम के ऊपर बड़े बोर्ड लगाने से पहले अब लेना होगा परमिशन

Kanak Durga Jha | Jun 22, 2025, 14:45 IST
Now take permission before putting up big boards above shops showrooms
छोटे-बड़े शो रूम के साथ ही सभी दुकानदारों के लिए नया फरमान जारी किया गया है कि सभी को बड़े बोर्ड लगाने से पहले निगम की परमिशन लेनी होगी।

ग्लो साइन बोर्ड के करंट से एक बच्ची की मौत के बाद निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। छोटे-बड़े शो रूम के साथ ही सभी दुकानदारों के लिए नया फरमान जारी किया गया है कि सभी को बड़े बोर्ड लगाने से पहले निगम की परमिशन लेनी होगी। जो भी ऐसा नहीं करेगा उससे तगड़ा जुर्माना वसूल किया जाएगा।



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निगम की नई विज्ञापन नीति के तहत दुकान, दफ्तर या शो-रूम के ऊपर बोर्ड लगाने से पहले निगम से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं दुकानों के सामने लगे खंभों पर बोर्ड लगाने, सड़क पर एलईडी या स्टैंडी फ्लेक्स रखने के लिए भी अनुमति जरूरी है। बिना अनुमति दुकान, कंपनी या उसके उत्पादों का प्रचार-प्रसार करना अवैध माना जाएगा।



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निगम इसके लिए जुर्माना लगाएगा। निगम ने अपनी नई विज्ञापन पालिसी में इसकी अनुमति लेना सख्त और अनिवार्य कर दिया है। यह गाइडलाइन सिर्फ नए बोर्ड लगाने वालों के लिए ही नहीं है। बल्कि दुकानों, शो-रूम इत्यादि कहीं पर भी पुराने बोर्ड लगाने वालों को भी निगम से अनुमति लेनी होगी।



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बड़े बोर्ड वालों पर 50 हजार जुर्माना

नगर निगम ने बड़े बोर्ड वालों को जुर्माने की नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। कुशालपुर चौक के पास वैभव मोटर्स को निगम ने 50 हजार रुपए जुर्माने का नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया कि निजी भवन पर निगम की अनुमति के बगैर विज्ञापन बोर्ड लगाना गाइडलाइन के अनुसार अवैध है। इसलिए 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। तीन दिन के भीतर पेनाल्टी जमा करने के साथ ही इसकी विधिवत अनुमति भी लेनी होगी। वैभव मोटर्स के प्रोपराइटर अनुराग गुप्ता ने बताया कि अभी पेनाल्टी जमा नहीं की है। इस संबंध में जवाब पेश करेंगे।



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