छत्तीसगढ़ के 42 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द, जानिए पूरा मामला

Aishwarya Dwivedi | Aug 16, 2026, 13:41 IST
नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द
छत्तीसगढ़ के 42 नर्सिंग कॉलेजों की INC मान्यता रद्द। इंफ्रास्ट्रक्चर और मानकों की अनदेखी के कारण हुई कार्रवाई से अब छात्र राज्य के बाहर नौकरी नहीं कर पाएंगे।

समझें क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य के 42 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है। यह फैसला एक्ट 1947 की धारा 14 के तहत लिया गया। अब यहां के छात्र सिर्फ अपने राज्य में नौकरी कर सकेंगे। इस फैसले से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है।



आईएनसी का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC – Indian Nursing Council) ने राज्य के 42 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। इस कार्रवाई की जद में सरकारी और निजी दोनों तरह के संस्थान आए हैं। रायपुर स्थित डीकेएस (DKS – DK Super Specialty) सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का एमएससी कोर्स भी इसमें शामिल है।



छात्रों के भविष्य पर असर

काउंसिल के इस फैसले का सीधा नुकसान पढ़ाई कर रहे छात्रों को भुगतना पड़ेगा। यहां से पास आउट होने वाले छात्र अब देश के अन्य राज्यों में नौकरी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वे विदेशों में भी सेवाएं देने के पात्र नहीं होंगे। उनका रजिस्ट्रेशन केवल छत्तीसगढ़ राज्य तक ही सीमित रहेगा।



नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द


कार्रवाई की संभावित वजह

आईएनसी ने देशभर के कुल 1484 कॉलेजों के कोर्स रद्द किए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। माना जा रहा है कि संस्थानों ने जरूरी सुइटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लिया था। मानक पूरा न करने की वजह से काउंसिल ने यह सख्त कदम उठाया है।



निरीक्षण प्रक्रिया में देरी

प्रदेश में कुल 143 नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें आठ सरकारी कॉलेज भी शामिल हैं। सत्र शुरू होने से पहले हर साल कॉलेजों का निरीक्षण अनिवार्य होता है। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब और फैकल्टी की जांच की जाती है। लेकिन इस साल अब तक निरीक्षण शुरू ही नहीं हो सका है।



मानदंडों की अनदेखी

राज्य के कई निजी कॉलेज नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग (DME – Directorate of Medical Education) ने 135 निजी कॉलेजों से मान्यता प्राप्त बिल्डिंग का नक्शा मांगा था। अधिकांश कॉलेजों ने नक्शा जमा नहीं किया। प्रदेश में करीब 30 फीसदी कॉलेज 23 हजार वर्गफीट के नियम के बजाय किराए के छोटे भवनों में चल रहे हैं।



FAQ

  1. 42 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता क्यों रद्द की गई?
    आईएनसी ने आधिकारिक वजह उजागर नहीं की है। हालांकि सुइटेबिलिटी सर्टिफिकेट न होना और बिल्डिंग मानकों की अनदेखी इसका मुख्य कारण माना जा रहा है।
  2. इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) ने यह कार्रवाई किस कानून के तहत की है?
    आईएनसी ने यह कार्रवाई इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 की धारा 14 के तहत की है। इसके तहत मापदंड पूरे न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई का प्रावधान है।
  3. छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं?
    छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 143 नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं, जिनमें से 8 सरकारी कॉलेज हैं और बाकी निजी संस्थान हैं।

यह खबरें भी पढ़ें...

निकाय चुनाव से पहले शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 66 अधिकारियों के किए तबादले



700 तबादलों ने खोली शिक्षा विभाग की पोल, बिना रिक्ति देखे ट्रांसफर पर उठे सवाल



मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग का कड़ा फरमान, 15 अगस्त तक पूरा करना होगा यू-डाइस का काम



शिक्षा विभाग का नया आदेश : अटैचमेंट खत्म होते ही प्रतिनियुक्ति का नया खेल



Tags:
  • छत्तीसगढ़
  • शिक्षा विभाग
  • निरीक्षण
  • इंडियन नर्सिंग काउंसिल
  • नर्सिंग शिक्षा