रायपुर के इन वीआईपी मार्गों पर रैली-जुलूस बैन, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई!

Harrison Masih | May 05, 2026, 19:59 IST
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रायपुर पुलिस कमिश्नर ने शहर के व्यस्त मार्गों पर रैली, जुलूस और शोभायात्रा पर दो महीने का प्रतिबंध लगाया है। आदेश जी.ई. रोड, मालवीय रोड, सदर बाजार रोड और एम.जी. रोड पर लागू रहेगा। प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई का संकेत दिया।

News In Short

  • रायपुर में रैली और जुलूस पर दो महीने का प्रतिबंध, आदेश जारी।
  • आदेश 04 मई 2026 से लागू, प्रातः 09:00 से रात 09:00 बजे तक।
  • मुख्य रूप से जी.ई. रोड, मालवीय रोड, सदर बाजार रोड और एम.जी. रोड पर लागू।
  • प्रशासन का उद्देश्य यातायात सुगमता, कानून व्यवस्था और जनसुविधा सुनिश्चित करना।
  • आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

News In Details

रायपुर के पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने शहर के व्यस्त मार्गों पर रैली और जुलूस पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू हुआ है। आदेश 04 मई 2026 से प्रभावी हुआ और दो महीने तक जारी रहेगा। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि यह कदम यातायात सुगमता और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।



प्रतिबंध का समय और लागू मार्ग

इस आदेश के अनुसार, शहर में प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किसी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। मुख्य मार्ग जिन पर प्रतिबंध लागू होगा, उनमें जी.ई. रोड, मालवीय रोड, सदर बाजार रोड और एम.जी. रोड शामिल हैं।



Rallies banned in Raipur


  • जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक
  • मालवीय रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
  • सदर बाजार रोड: कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक
  • एम.जी. रोड: गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक

प्रशासन का उद्देश्य

पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय शहर में भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए लिया गया है। उनका कहना है कि नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी व्यक्ति इस अवधि में आदेश का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



नागरिकों के लिए सुझाव

शहरवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अवधि में रैली या जुलूस आयोजित न करें। लोग वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और किसी आपातकालीन स्थिति में पुलिस से पूर्व अनुमति लें। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।



निष्कर्ष

रायपुर में रैली पर बैन प्रशासन की सख्ती और सुरक्षा प्राथमिकता को दर्शाता है। यह आदेश ना केवल यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि जनता की सुरक्षा और सुविधा भी सुनिश्चित करेगा। प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में व्यवस्था बनी रहे, आपातकालीन सेवाओं में कोई बाधा न आए।



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