छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनवाना हुआ मुश्किल! अब देने होगी 40 तरह की जानकारी, जानें नया नियम
नई व्यवस्था के तहत बीपीएल और एपीएल दोनों तरह के राशन कार्ड के लिए 40 बिंदुओं की जानकारी देनी होगी। आवेदन केवल ऑनलाइन होगा। परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ खिंचवाई गई फोटो भी अपलोड करनी होगी। हालांकि, राशन कार्ड की पात्रता की शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी।
समझें क्या है राशन कार्ड का नया नियम?
खाद्य विभाग ने Smart PDS 2.0 के तहत आवेदन प्रक्रिया बदली है। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार से जुड़ी कई जानकारियां देनी होंगी। इसमें सदस्यों की निजी जानकारी के साथ बैंक खाते और संपत्ति का विवरण भी शामिल है।
नई व्यवस्था के मुख्य नियम इस प्रकार हैं:
- बीपीएल और एपीएल कार्ड के लिए 40 बिंदुओं की जानकारी जरूरी होगी।
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे।
- पूरे परिवार की एक संयुक्त फोटो देनी होगी।
- बैंक खाते और संपत्ति का ब्योरा देना होगा।
- घर में मौजूद सुविधाओं की जानकारी भी देनी होगी।
- नाम जोड़ने या हटाने का कारण बताना होगा।
प्रदेश में फिलहाल 83.31 लाख से ज्यादा राशन कार्ड हैं। ऐसे में इस बदलाव का असर बड़ी संख्या में परिवारों पर पड़ सकता है।
राशन कार्ड के लिए कौन-सी जानकारी देनी होगी?
नए नियम के अनुसार, आवेदकों को परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा घर में एसी, फ्रिज, टीवी और एलपीजी कनेक्शन है या नहीं, यह भी बताना होगा।
परिवार के बैंक खाते का विवरण और संपत्ति की जानकारी भी मांगी जाएगी। इसके साथ स्वास्थ्य, वैवाहिक स्थिति और शिक्षा से जुड़ी जानकारी देनी होगी।
आवेदन के लिए परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, मुखिया के बैंक खाते का स्टेटमेंट, जाति प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र भी जरूरी होंगे। सभी सदस्यों की संयुक्त फोटो भी अपलोड करनी होगी।
पहले के मुकाबले अब क्या बदला?
पहले राशन कार्ड पर केवल महिला मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो लगती थी। अब पूरे परिवार की एक साथ खिंचवाई गई फोटो देनी होगी।
पहले बीपीएल कार्ड के लिए ज्यादा दस्तावेज मांगे जाते थे। अब एपीएल कार्ड के लिए भी औपचारिकताएं बढ़ गई हैं। आवेदकों को दोनों तरह के कार्ड के लिए 40 बिंदुओं की जानकारी देनी होगी।
नाम जोड़ने या हटाने का नया नियम क्या है?
राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जुड़वाना या हटवाना भी अब ऑनलाइन होगा। पहले राशन कार्ड और आधार नंबर से नाम जुड़ जाता था। अब संबंधित सदस्य के दस्तावेज देने होंगे।
साथ ही नाम जोड़ने का कारण भी बताना होगा। नाम हटवाने के लिए भी वजह दर्ज करनी होगी। यानी अब हर बदलाव के लिए पूरी जानकारी देना जरूरी होगा।
राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
नए राशन कार्ड के लिए Smart PDS 2.0 Chhattisgarh पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहां 40 बिंदुओं में मांगी गई जानकारी भरनी होगी। इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
ध्यान रखें कि अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर फॉर्म में कोई जानकारी छूट गई या दस्तावेज अधूरे रहे, तो आवेदन जमा नहीं होगा। सिस्टम पूरी जानकारी मिलने के बाद ही फॉर्म स्वीकार करेगा।
आवेदन मंजूर होने के बाद कहां मिलेगा कार्ड?
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद विभाग उसकी जांच करेगा। आवेदन मंजूर होने पर राशन कार्ड पहले की तरह संबंधित जोन कार्यालयों से मिलेगा। यानी आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, लेकिन कार्ड का वितरण जोन कार्यालयों के माध्यम से ही किया जाएगा।
नई व्यवस्था से किन लोगों पर पड़ेगा असर?
लोगों का कहना है कि राशन कार्ड बनवाने और उसमें बदलाव कराने का काम पूरे साल चलता है। कई परिवारों को नए सदस्य का नाम जुड़वाना होता है। वहीं, कुछ लोगों को नाम हटवाना पड़ता है।
इसलिए नई व्यवस्था का असर केवल नए राशन कार्ड बनवाने वालों पर नहीं पड़ेगा। पुराने कार्ड में संशोधन कराने वाले परिवारों को भी नई प्रक्रिया अपनानी होगी।
- राशन कार्ड के नए नियमों के तहत आवेदन के लिए क्या जानकारी देनी होगी?
राशन कार्ड के नए नियमों के अनुसार, आवेदकों को परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी, बैंक खाते और संपत्ति का विवरण, तथा घर में मौजूद सुविधाओं जैसे एसी, फ्रिज, टीवी और एलपीजी कनेक्शन बताना होगा। साथ ही, सभी सदस्यों की एक संयुक्त फोटो भी अपलोड करनी होगी। - नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन Smart PDS 2.0 Chhattisgarh पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। आवेदकों को 40 बिंदुओं में मांगी गई जानकारी भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ध्यान रहे कि अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। - राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया कैसे बदल गई है?
नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। आवेदकों को संबंधित सदस्य के दस्तावेज देने होंगे और नाम जोड़ने या हटाने का कारण बताना होगा। पहले की प्रक्रिया में आधार नंबर से नाम जुड़ जाता था, अब पूरी जानकारी देनी आवश्यक है।