मध्यप्रदेश के 12 विभाग के रिक्त पदों पर चयनित कैंडिडेट को कैसे मिलेगा आरक्षण का लाभ जानिए....

Ravi Singh | Jun 14, 2024, 18:25 IST
13 percent benefit
कर्मचारी चयन मंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद चयनित कैंडिडेट को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोस्टिंग दी जाएगी।

भोपाल : प्रदेश के 12 विभागों में रिक्त पदों पर चयनित कैंडिडेटों को आरक्षण का लाभ ( Benefit of reservation to selected candidates )किस प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। इसका आदेश इस संदर्भ में परिपत्र सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को भेजा है। इस पत्र के अनुसार 87 प्रतिशत रिक्त पदों जिसमें, 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 27 फीसदी अनारक्षित वर्ग शामिल है। इनकी नियुक्ति कोर्ट के आदेश के अनुसार की जाएगी।



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सामान्य प्रशासन से जारी पत्र में बताया गया है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मानचित्रकार समयपाल, सहित अन्य पदों पर सीधी और बैकलॉग भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित किए गए थे। कर्मचारी चयन मंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद चयनित कैंडिडेट को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोस्टिंग दी जाएगी।



यह होगी प्रक्रिया


1. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा विभागों को प्रदाय की गई चयन सूची में से 87 प्रतिशत रिक्त पदों (जिसमें 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं 27 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थी शामिल है) पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाए।



2. शेष 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति ( Appointment on 13 percent posts ) के लिए दो पृथक-पृथक सूचियां तैयार की जावेंगी, जिसमें से एक में अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के शेष 13 प्रतिशत बचे अभ्यार्थी शामिल होंगे, जिनके नाम चयन उपरांत कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये गए थे, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 27 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत करने के कारण शेष रह गए है। प्रथम सूची में शेष रहे 13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों की संख्या के बराबर दूसरी सूची अनारक्षित वर्ग की कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा उपलब्ध कराए गए अनारक्षित वर्ग की प्रतीक्षा सूची से मेरिट के क्रम में बनाई जाएगी।



3. प्रथम सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों के नाम कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रतीक्षा सूची में मेरिट के अनुसार ऊपर दर्ज किए जाएंगे।



4. इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय सूची में शामिल उम्मीदवार क्रमशः अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के प्रतीक्षा सूची में भी शामिल रह सकते है।



यदि प्रथम चरण में नियुक्त 87 प्रतिशत अभ्यार्थियों में से कोई अभ्यार्थी निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो वह जिस संवर्ग ( अनुसुचितजाति एंव जनजाति/ अनुसुचितजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग / E.W.S/ अनारक्षित आदि ) का है संवर्ग की प्रतीक्षा सूची से नियमानुसार नियुक्ति दी जाएगी एवं अन्य पिछडा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग की कंडिका 3.2 में बनाई गई।



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