एयर इंडिया पर लगा 96 हजार का जुर्माना, झूठा बहाना बनाकर री-शेड्यूल की थी फ्लाइट

Aman Vaishnav | Jul 28, 2026, 10:09 IST
एयर इंडिया पर लगा 96 हजार का जुर्माना
उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर 96 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया ने बिना पक्के सबूत के बर्ड स्ट्राइक का बहाना बनाकर उड़ान की तारीख बदली थी।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • एयर इंडिया ने भोपाल कश्मीर कनेक्टिंग फ्लाइट अचानक रद्द कर दी थी।
  • एयरलाइन ने बर्ड स्ट्राइक का हवाला दिया था।
  • जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल ने इस दावे को खारिज कर दिया।
  • आयोग ने इसे सेवा में कमी माना।
  • एयर इंडिया को छह यात्रियों को कुल 96 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश हुआ।

दरअसल बिना पर्याप्त सबूत के फ्लाइट रद्द करना एयर इंडिया को महंगा पड़ गया। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में स्पष्ट कमी माना है। आयोग ने एयरलाइन पर कुल 96 हजार रुपए का हर्जाना तय किया है। यह राशि छह यात्रियों को 16-16 हजार रुपए के हिसाब से मिलेगी।



बर्ड स्ट्राइक का बहाना

बता दें कि शिकायत विनोद निगम, सुरेंद्र निगम और सोनल निगम सहित परिवार के छह सदस्यों ने दर्ज कराई थी। इन यात्रियों को 11 जुलाई 2024 को भोपाल से कश्मीर जाना था।



एयर इंडिया ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई। इसके बाद एयरलाइन ने बर्ड टकराने की घटना का हवाला देकर फ्लाइट रद्द कर दी।



फ्लाइट भोपाल पहुंच ही नहीं सकी। यात्रियों को अचानक इसकी जानकारी दी गई। किसी को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई। यात्रियों का पूरा यात्रा कार्यक्रम बिगड़ गया।



आयोग ने क्या कहा

यात्रियों ने सेवा में कमी बताते हुए उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। यह शिकायत 12 मई को दर्ज कराई गई थी। आयोग ने अपने फैसले में साफ कहा कि फ्लाइट रद्द करने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। एयरलाइन बर्ड स्ट्राइक की घटना को साबित नहीं कर सकी।



आयोग ने माना कि एयरलाइन ने यात्रियों के साथ सही व्यवहार नहीं किया है। समय पर सूचना और विकल्प न देना बड़ी लापरवाही मानी गई। इसी आधार पर आयोग ने एयर इंडिया को हर्जाना भरने का आदेश दिया।



यात्रियों को हुआ नुकसान

फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को कश्मीर यात्रा का पूरा प्लान बदलना पड़ा। पहले से बुक होटल भी रद्द कराने पड़े। इससे यात्रियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। यात्रा की खुशी भी फीकी पड़ गई।



यह मामला दिखाता है कि एयरलाइन कंपनियों को हर फैसले के सबूत रखने होंगे। बिना दस्तावेज के दिया गया कोई भी बहाना अदालत में टिकता नहीं।



शिकायत कहां करें

बता दें कि फ्लाइट रद्द होने या सेवा में कमी पर यात्री कई जगह शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले एयरलाइन के नोडल अधिकारी या अपीलेट अधिकारी से संपर्क करें।



इसके बाद एयर सेवा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां 30 दिन में जवाब मिलने का प्रावधान है।



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता आयोग में e-daakhil पोर्टल के जरिए भी शिकायत दर्ज हो सकती है। यह पूरी प्रक्रिया मुफ्त और ऑनलाइन उपलब्ध है।



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