अपैक्स बैंक भर्ती पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, पहले रिजल्ट जारी करो, फिर इंटरव्यू करो
जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश की अपैक्स बैंक में चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किए मौखिक इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं होगा।
अपैक्स बैंक भर्ती पर किसने लगाई याचिका?
हाई कोर्ट का आदेश रिजल्ट के बाद ही हो इंटरव्यू
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लिखित परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित किया जाए। हर उम्मीदवार को यह जानकारी दी जाए कि उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं। बिना रिजल्ट घोषित किए इंटरव्यू लिया गया तो पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए।
अपैक्स बैंक भर्ती किन पदों के लिए हो रही है?
अपैक्स बैंक में कुल 118 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिन पदों पर भर्ती होनी है। इन सभी पदों के लिए पहले लिखित परीक्षा कराई गई थी, लेकिन रिजल्ट जारी किए बिना ही उम्मीदवारों को सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसे लेकर कोर्ट में आपत्ति जताई गई। अब कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है।
| पद 15 एडिशनल सीईओ (Additional CEO) 34 मैनेजर (अकाउंट) 34 मैनेजर (प्रशासन) 12 नोडल अधिकारी 23 असिस्टेंट मैनेजर (जूनियर मैनेजमेंट) |
हाईकोर्ट के फैसले का क्या होगा असर?
इस आदेश के बाद अपैक्स बैंक को अपनी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करना होगा। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी प्रक्रिया छुपाकर या नियमों को दरकिनार कर न की जाए। इससे सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिलेगा और चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होगा।
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