ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के खिलाफ जमानती वारंट जारी, जानें क्या है पूरा मामला

Vikram Jain | Jan 08, 2024, 24:00 IST
ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के खिलाफ जमानती वारंट जारी, जानें क्या है पूरा मामला
कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट से जमानती वारंट जारी।

GWALIOR. ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट से एक हजार रुपए का जमानती वारंट जारी हुआ है। यह वारंट पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने को लेकर जारी किया गया है। मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।



दिग्विजय सिंह मानहानि केस मामला



दिग्विजय सिंह पर कोर्ट में मानहानि का मामला चल रहा है। इस मामले में विधायक सतीश सिकरवार साक्षी हैं। केस में चल रही पेशियों पर विधायक सतीश सिकरवार पेश नहीं हो रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने उनके खिलाफ एक हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है।



क्या है पूरा मामला



दरअसल, पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2019 में भिंड में पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी और बजरंग दल पर पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेकर भारत की जासूसी का आरोप लगाए थे। इस बयान से बीजेपी और बजरंग दल से जुड़े लोग काफी दुखी हुए थे। जिसके बाद अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। मामले में विधायक सतीश सिकरवार साक्षी हैं, जो बार-बार बुलाने पर भी बयान देने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर महेन्द्र सैनी की अदालत ने विधायक का एक हजार रुपए का जमानती वारंट तलब किया है।



कोर्ट में अधिवक्ता भदौरिया ने क्या कहा...



दिग्विजय सिंह पर मानहानि के मामले में परिवादी अवधेश सिंह भदौरिया की ओर से सभी साक्ष्य कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं। अब दिग्विजय सिंह को अपना बचाव न्यायालय में पेश करना है। इसी क्रम में उनकी ओर से विधायक सतीश सिंह सिकवार को अपने पक्ष में बयान देने के लिए न्यायालय से समंस जारी कराए गए। समन पर तीन बार से वह बयान देने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे। जिस पर एडवोकेट अवधेश सिंह भदोरिया द्वारा न्यायालय में गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई कि दिग्विजय सिंह जानबूझकर मामले को विलंबित कर रहे हैं, जबकि साक्षी सतीश सिंह सिकरवार उनकी ही पार्टी के विधायक हैं।



अगली सुनवाई 22 जनवरी को



दिग्विजय सिंह जब चाहे तब उनका बयान करा सकते हैं लेकिन जानबूझकर उनका बयान नहीं कराना चाहते है। इस पर न्यायालय द्वारा गंभीरता से विचार करते हुए आदेश में लिखा गया कि साक्षी विधायक सतीश सिंह सिकरवार जानबूझकर न्यायलय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं इसलिए उनके विरुद्ध 1000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया जा रहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय की गई है।



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