बरगी क्रूज हादसा: कोर्ट का बड़ा एक्शन, चालक-क्रू मेंबर्स पर FIR के आदेश, 2 दिन में रिपोर्ट तलब

Neel Tiwari | May 05, 2026, 19:32 IST
Photograph: (the sootr)
जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज हादसे के बाद कोर्ट ने चालक और क्रू मेंबर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस से 2 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है।

News in short

  • JMFC कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर FIR के आदेश दिए।
  • चालक पर यात्रियों को छोड़कर भागने का गंभीर आरोप।
  • BNS की धारा 106 और 110 के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश।
  • पुलिस को 2 दिन में जांच शुरू कर रिपोर्ट देने का आदेश।
  • हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत, कई सवाल खड़े।

Intro

जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए चालक और क्रू सदस्यों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यात्रियों को डूबता छोड़कर भागना गंभीर अपराध है। पुलिस को 2 दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है।



बरगी डैम हादसा: कोर्ट ने लिया स्वत संज्ञान, अब कार्रवाई तय

जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे को लेकर जबलपुर जिला अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए चालक और अन्य क्रू सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।



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चालक पर गंभीर आरोप, कोर्ट की तीखी टिप्पणी

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि क्रूज चालक पूरी स्थिति से वाकिफ था, इसके बावजूद उसने यात्रियों को डूबता हुआ छोड़ दिया और खुद बच निकला। कोर्ट ने इसे न केवल लापरवाही बल्कि संवेदनहीनता और आपराधिक कृत्य बताया। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी हरकत समाज के लिए खतरनाक संकेत है।



इन धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश

कोर्ट ने पुलिस को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106 (लापरवाही से मृत्यु) और धारा 110 (अपराधिक मानव वध का प्रयास) के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत का मानना है कि इस तरह की लापरवाही सीधे तौर पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है।



पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम

कोर्ट ने बरगी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि 2 कार्यदिवस के भीतर FIR दर्ज कर जांच शुरू की जाए और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



बचाव करने वालों की सराहना

जहां एक ओर कोर्ट ने चालक दल की भूमिका पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी ओर उन लोगों की सराहना की जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को बचाने का प्रयास किया। अदालत ने इसे मानवता का सच्चा उदाहरण बताया।



30 अप्रैल 2026 की शाम बरगी डैम में एक क्रूज अचानक पलट गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में 13 लोगों की डूबने से मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि क्रूज को लापरवाही से चलाया जा रहा था, जो हादसे की मुख्य वजह बना।



हालांकि, कोर्ट के द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद इसकी जांच कोर्ट की निगरानी में रहेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अब कार्यवाही की जद में ड्राइवर और टिकट कलेक्टर जैसे छोटे कर्मचारियों के अलावा बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है।



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