इंस्टाग्राम का क्रिस जैन निकला जुम्मन अंसारी, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, FIR दर्ज
राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर अपना नाम क्रिस जैन रखा था। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती धीरे-धीरे शादी के वादे तक पहुंच गई। दिल्ली ले जाकर आरोपी ने अपना असली नाम जुम्मन अंसारी बताया। पुलिस ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और बीएनएस (BNS – Bharatiya Nyaya Sanhita) की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
इंस्टाग्राम से हुई पहचान
पुलिस के मुताबिक, दोनों की पहचान करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। उस समय आरोपी ने खुद को हिंदू युवक बताया था। उसने अपना नाम क्रिस जैन बताया और खुद को संपन्न परिवार से बताया।
बातचीत के दौरान उसने कई बार अपनी मां से भी फोन पर बात कराई। इससे युवती को उस पर पूरा भरोसा हो गया। धीरे-धीरे दोनों की बातचीत गहरी होती गई।
भोपाल आकर छुपाई पहचान
कुछ महीने पहले आरोपी भोपाल आ गया। वह करोंद क्षेत्र की एक मिठाई दुकान पर काम करने लगा। इस दौरान वह हाथ में कलावा पहनता था।
वह लगातार खुद को हिंदू ही बताता रहा। इस बीच दोनों के बीच मुलाकातें भी शुरू हो गईं। धीरे-धीरे शादी की बात भी होने लगी।
शादी का दिया झांसा
23 जुलाई को आरोपी ने युवती के पिता से फोन पर बात की। उसने खुद को हिंदू युवक बताते हुए बेटी से शादी की इच्छा जताई। परिवार को इस पर भरोसा हो गया।
युवती के मुताबिक, उसी दिन आरोपी उसे करोंद से भोपाल रेलवे स्टेशन ले गया। वहां से उसने दिल्ली चलकर शादी करने की बात कही।
धमकी देकर ले गया दिल्ली
शिकायत के अनुसार, विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। उसने परिवार को नुकसान पहुंचाने की भी बात कही। डर के कारण युवती उसके साथ ट्रेन में चली गई।
यह पूरा घटनाक्रम युवती की शिकायत पर आधारित है। पुलिस अभी इसकी विवेचना कर रही है।
दिल्ली में हुआ बड़ा खुलासा
दिल्ली पहुंचने पर आरोपी ने पहली बार अपना असली नाम बताया। उसने कहा कि उसका नाम जुम्मन अंसारी है और वह मुस्लिम है। उसने यह भी कहा कि शादी मस्जिद में होगी।
यह सुनकर युवती हैरान रह गई। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया।
धर्म परिवर्तन का दबाव
शिकायत में कहा गया है कि इनकार करने पर आरोपी ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। उसने मुस्लिम बनने को कहा। विरोध करने पर उसने फिर धमकी दी।
रेलवे स्टेशन पर हुआ हंगामा
इसी दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दोनों के बीच विवाद हो गया। शोर-शराबा होने पर जीआरपी (GRP – Government Railway Police) मौके पर पहुंची। दोनों को जीआरपी थाने ले जाया गया।
परिजन दिल्ली पहुंचे, वापस लाए
सूचना मिलने पर भोपाल पुलिस और युवती के परिजन दिल्ली रवाना हुए। वहां से वे युवती को वापस भोपाल ले आए। इसके बाद युवती ने लिखित शिकायत दी।
पुलिस ने दर्ज किया केस
पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह केस मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 के तहत दर्ज हुआ है। साथ ही बीएनएस की धारा 351(3) भी लगाई गई है।
फिलहाल मामले की विवेचना जारी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
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