लव जिहाद: मुस्लिम संगठन ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर दी CM हाउस घेराव की धमकी
News in Short
- भोपाल में हिंदू छात्रा के साथ धोखाधड़ी और शारीरिक शोषण हुआ।
- आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और ब्लैकमेल किया।
- आरोपी और उसके साथियों ने जान से मारने और एसिड अटैक की धमकी दी।
- मुस्लिम संगठन ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी।
- पुलिस पर आरोप लगाया गया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई।
News in Detail
भोपाल में एक हिंदू इंजीनियरिंग छात्रा के साथ धोखाधड़ी और शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। छात्रा ने आरोप लगाया कि एक युवक ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसे पता चला कि युवक का असली नाम आसिफ रजा है, जबकि उसने खुद को आशीष पांडे बताया था।
छात्रा को जान से मारने की धमकी
जब छात्रा को यह पता चला कि वह गर्भवती है, तो आरोपी और उसके दो साथियों ने उसे जान से मारने, एसिड अटैक और अन्य गंभीर धमकियों का सामना कराया। इसके अलावा, आरोपियों ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला, जिसे छात्रा ने ठुकरा दिया।
ब्लैकमेलिंग और पैसों की मांग
छात्रा ने आरोप लगाया कि आरोपी ने रिश्ते के दौरान उससे ऑनलाइन और नकद पैसे भी लिए। इसके अलावा, शादी का झांसा देकर उसे लगातार मानसिक दबाव और ब्लैकमेल किया। इस बीच, पुलिस की कार्रवाई में देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं।
मुस्लिम संगठन का बयान
ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और इसे बेहद गंभीर घटना बताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे प्रदेश को शर्मिंदा होना चाहिए। हालांकि, संगठन ने इसे 'लव जिहाद' नहीं माना और कहा कि कुछ लोगों की हरकत को समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
गिरफ्तारी की मांग
मुस्लिम संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि आरोपियों की गिरफ्तारी एक सप्ताह के भीतर की जाए, अन्यथा वे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। उनका कहना है कि जब राजधानी में ही छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, तो प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे किस तरह सही हो सकते हैं।
पुलिस पर सवाल
पीड़िता ने आरोप लगाया कि शुरुआत में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की और समझौते की सलाह दी। पुलिस की कार्रवाई में देरी और आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
केस दर्ज और कार्रवाई
महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 60, 351(2), और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। साथ ही, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)(a) और 5 भी लगाई गई हैं, जो जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित हैं। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
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