बीजेपी विधायक टी राजा की भोपाल में धर्मसभा मामले का मामला हाईकोर्ट में, सुनवाई टली
News in Short
- भोपाल में 31 मई को टी राजा की धर्मसभा प्रस्तावित थी।
- प्रशासन ने आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी।
- हाईकोर्ट में सुनवाई जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच में टली।
- अधिवक्ता ने अर्जेंट हियरिंग के लिए चीफ जस्टिस से निवेदन किया।
- अगली सुनवाई अब 1 जून को हो सकती है, स्थिति पर सवाल।
News in Detail
तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा की भोपाल में होने वाली बृहद धर्मसभा मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में टल गई है। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच में बहस के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता अतुल जैसवानी ने चीफ जस्टिस से अर्जेंट हियरिंग के लिए निवेदन किया है। सुनवाई अब 1 जून को हो सकती है।
हाईकोर्ट में सुनवाई क्यों टली?
भोपाल में टी राजा की धर्मसभा के आयोजन पर प्रशासन की अनुमति न देने के मामले की सुनवाई आज जबलपुर हाईकोर्ट में होनी थी। धर्म रक्षक समिति की ओर से जिला अध्यक्ष माधव सेन ने याचिका दायर की थी। उनके अधिवक्ता अतुल जैसवानी पैरवी कर रहे थे।
दरअसल मामला जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच में 224 नंबर पर लिस्टेड था। डिविजनल बेंच के बाद सिंगल बेंच बैठी। लेकिन सुनवाई से ठीक पहले एक अन्य मामले को लेकर महिला अधिवक्ता ने बहस शुरू कर दी। जस्टिस विवेक जैन ने मौखिक टिप्पणी की कि आप समझ नहीं रहे हैं। इसके बाद कोर्ट उठ गई और सुनवाई नहीं हो सकी।
नोटिस और सुनवाई की अगली तारीख
सूत्रों के अनुसार अधिवक्ताओं ने चेंबर में भी जज से रिक्वेस्ट की। जस्टिस विवेक जैन ने बताया कि वह नोटिस जारी कर सरकार का पक्ष मांग सकते हैं। सुनवाई 1 जून को हो सकती है। हालांकि आयोजन 31 मई को होने वाला है, इसलिए 1 जून को सुनवाई का औचित्य नहीं रह जाएगा।
अर्जेंट हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट
अधिवक्ता अतुल जैसवानी ने बताया कि मामले की अर्जेंट हियरिंग के लिए चीफ जस्टिस से निवेदन किया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अर्जेंट हियरिंग देर रात भी हो सकती है।
अधिवक्ता ने उम्मीद जताई कि मामले की सुनवाई कल सुबह जल्द हो सकती है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस की अनुमति जरूरी है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल भोपाल के गांधी नगर बस स्टैंड में 31 मई को टी राजा की बृहद धर्मसभा प्रस्तावित थी। इस सभा के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद आयोजकों इस फैसलों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में यह दावा किया गया कि आयोजन धार्मिक अधिकार के तहत होना चाहिए। आयोजनकर्ता और धर्मसभा अध्यक्ष माधव सेन के अनुसार यह कार्यक्रम पिछले 12 सालों से लगातार हो रहा है। हर साल गांधी नगर क्षेत्र में महाकाल त्रिशूल यात्रा के साथ धर्मसभा आयोजित होती है। पिछले साल इसमें कपिल मिश्रा शामिल हुए थे।
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