सबलगढ़ : नर्सिंग छात्रा से रेप, भाजपा नेत्री डॉक्टर के नर्सिंग होम में हुआ जबरन गर्भपात

Pawan Modiya | May 15, 2026, 22:52 IST
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मुरैना की BJP नेत्री डॉ. मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा पर रेप पीड़िता नर्सिंग छात्रा का जबरन अबॉर्शन करने का आरोप है। पुलिस ने 6 आरोपियों पर मामला दर्ज किया, लेकिन दंपती अभी तक गिरफ्तार नहीं। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी।

    समझें क्या है पूरा मामला

    • रायबरेली की नर्सिंग छात्रा के साथ सबलगढ़ निवासी पुष्पेंद्र रावत ने रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया।
    • पुष्पेंद्र के जीजा पान सिंह और भाई अरविंद ने भी मदद का झांसा देकर छात्रा से दुष्कर्म किया।
    • गर्भवती होने पर BJP नेत्री डॉ. मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा ने अपने नर्सिंग होम में जबरन अबॉर्शन किया।
    • डॉ. राजेश शर्मा ने छात्रा के मोबाइल से सबूत डिलीट किए, नर्सिंग होम भी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था।
    • पुलिस ने दो आरोपियों को जेल भेजा, लेकिन डॉक्टर दंपती अभी तक गिरफ्तार नहीं हैं।

    भाजपा की मुरैना जिला उपाध्यक्ष हैं डॉ. मनु

    मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक अनुसूचित जाति की नर्सिंग छात्रा के साथ पहले बार-बार दुष्कर्म हुआ। फिर गर्भवती होने पर उसका जबरन अबॉर्शन करा दिया गया। आरोप है कि यह अबॉर्शन स्थानीय BJP नेत्री डॉ. मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा ने अपने नर्सिंग होम में किया। डॉ. मनु शर्मा खुद को भाजपा की मुरैना जिला उपाध्यक्ष बताती हैं।



    पीड़िता उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली है। उसने मुरैना के टेकरी स्थित आरएल नर्सिंग कॉलेज में 2021 में दाखिला लिया था। पढ़ाई के दौरान उसकी जान-पहचान सबलगढ़ निवासी पुष्पेंद्र रावत से हुई।



    पहले भरोसा, फिर धोखा

    पुष्पेंद्र रावत ने पहले फोन पर बातें कीं, फिर मिलने का न्योता दिया। 28 मार्च 2024 को छात्रा ग्वालियर में कुलदीप रावत के घर पहुंची। वहां पुष्पेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो बनाए। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसने छात्रा का मुंह बंद रखा।



    इसके कुछ दिन बाद 5 अप्रैल 2024 को पुष्पेंद्र उसके कमरे पर जा पहुंचा और पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा गर्भवती हो गई। जब उसने पुष्पेंद्र से शादी की बात की तो उसने साफ मना कर दिया और गर्भपात कराने का दबाव बनाने लगा।



    मदद मांगी, मिला और जुल्म

    छात्रा ने पुष्पेंद्र के जीजा पान सिंह रावत को फोन कर मदद मांगी। पान सिंह ने घर बुलाया, शादी कराने का वादा किया और बोलेरो लेकर आ गया। लेकिन जौरा स्थित अपने घर ले जाकर उसने भी छात्रा से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।



    इसके बाद छात्रा पुष्पेंद्र के चचेरे भाई अतेंद्र रावत के पास गई, जो उस समय ग्वालियर में पुलिस आरक्षक थे। उन्होंने भी मदद से इनकार कर दिया। छात्रा ने पुष्पेंद्र के बड़े भाई अरविंद को सब बताया। अरविंद ने 18 जुलाई 2024 को उसे सबलगढ़ बुलाया, मरघट के रास्ते जंगल ले गया और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। छात्रा किसी तरह वहां से बच निकली।



    नर्सिंग होम में हुआ जबरन अबॉर्शन

    थक-हारकर छात्रा पुष्पेंद्र के पैतृक गांव विजयपुर के बरोठा पहुंची। पेट में दर्द होने पर उसे सबलगढ़ के केडी हॉस्पिटल ले जाया गया। यह अस्पताल BJP नेत्री डॉ. मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा का है।



    अस्पताल पहुंचते ही आरोपियों ने अबॉर्शन की योजना बना ली थी। जैसे ही छात्रा को इसका अंदाजा हुआ, वह रोने-गिड़गिड़ाने लगी। डॉ. मनु और डॉ. राजेश ने उसे मारपीट कर चुप कराया। उसकी एक भी नहीं सुनी और 27 अगस्त 2024 को जबरन अबॉर्शन कर दिया।



    रेप पीड़िता ने मोबाइल से डॉक्टर और मृत बच्चे की तस्वीर खींच ली थी। डॉ. राजेश ने मोबाइल छीनकर पुष्पेंद्र की बहन रीना को दिया और कहा कि सबूत डिलीट कर दो। बाद में उन्होंने खुद ही सभी वीडियो और फोटो डिलीट कर दिए। 29 अगस्त को छात्रा को अस्पताल से छुट्टी दी गई। जाते वक्त भी धमकी मिली कि मुंह खोला तो अंजाम भुगतना पड़ेगा।



    बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था अस्पताल

    मीडिया में मामला उजागर होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। तत्कालीन सबलगढ़ SDM (Sub Divisional Magistrate) अरविंद माहौर ने अस्पताल की जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां अवैध रूप से अबॉर्शन होते रहे हैं। इसके बाद नर्सिंग होम सील कर दिया गया।



    SDM माहौर ने बताया कि डॉ. राजेश शर्मा ने एनेस्थीसिया (anaesthesia) में पीजी किया है और डॉ. मनु शर्मा बीएचएमएस (BHMS यानी Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery) डिग्रीधारक हैं। इस योग्यता के साथ अबॉर्शन करना पूरी तरह अवैध है।



    पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, गिरफ्तारी नहीं

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    ग्वालियर की हजीरा थाना पुलिस ने 23 मार्च 2025 को पीड़िता की रिपोर्ट पर छह आरोपियों के खिलाफ BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) 2023 की धारा 69, 64, 89 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया। पुष्पेंद्र रावत और पान सिंह रावत को जेल भेज दिया गया। लेकिन BJP नेत्री डॉ. मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा अब तक गिरफ्तार नहीं हुए।



    CSP (Circle Sub Inspector) नागेंद्र सिंह, महाराजपुरा ग्वालियर ने कहा कि पुष्पेंद्र और पान सिंह रावत के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है। बाकी आरोपियों की जांच जारी है।



    पीड़िता बोली, करियर भी बर्बाद किया

    पीड़िता का आरोप है कि उस पर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है और पुष्पेंद्र से शादी करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। न मानने पर उसकी नर्सिंग परीक्षा में जानबूझकर बैक लगवा दी गई। इस साल उसकी चौथे साल की पढ़ाई है, लेकिन कई विषयों में बैक आने से उसे पढ़ाई छोड़कर एक निजी कंपनी में काम करना पड़ रहा है।



    पीड़िता ने द सूत्र को बताया, "मैं इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी और इन्हें नहीं छोडूंगी।"



    यह खबर क्यों जरूरी है?

    यह खबर कई स्तरों पर अत्यंत संवेदनशील और जरूरी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। SC/ST (Scheduled Caste/Scheduled Tribe) एट्रोसिटी एक्ट के तहत पीड़िता को विशेष कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए था। BNS 2023 में जबरन गर्भपात और साक्ष्य नष्ट करना संगीन अपराध हैं। बावजूद इसके हाई प्रोफाइल आरोपियों को बचाया जा रहा है। यह पुलिस जवाबदेही और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। सामाजिक नैतिकता के पैमाने पर यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि पीड़िता ने हर दरवाजा खटखटाया और हर जगह से धोखा मिला। डिजिटल नैतिकता के लिहाज से अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल और डिजिटल सबूत मिटाना साइबर अपराध की भी श्रेणी में आता है। यह खबर पढ़ने वाले हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करती है कि ताकतवर और आम इंसान के लिए कानून एक जैसा क्यों नहीं लागू होता।



    जरूरी FAQ

    मुरैना नर्सिंग छात्रा केस में क्या-क्या अपराध हुए और कौन-कौन से आरोपी हैं?



    इस मामले में कई अपराध एक साथ हुए। पुष्पेंद्र रावत ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए बार-बार दुष्कर्म किया। उसके जीजा पान सिंह और भाई अरविंद ने भी मदद का झांसा देकर दुष्कर्म किया। BJP नेत्री डॉ. मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले नर्सिंग होम में जबरन अबॉर्शन किया और डिजिटल सबूत नष्ट किए। पुलिस ने BNS 2023 की धारा 64, 69, 89 और 351(3) के तहत 6 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है।



    BJP नेत्री डॉ. मनु शर्मा और डॉ. राजेश शर्मा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए?



    पुलिस का कहना है कि इन दोनों के खिलाफ जांच जारी है। पीड़िता का आरोप है कि हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस इन्हें बचा रही है। यह भी आरोप है कि उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। SDM जांच में नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन के चलता पाया गया और डॉ. मनु शर्मा की होम्योपैथिक डिग्री से अबॉर्शन करना अवैध साबित होता है। इसके बावजूद गिरफ्तारी न होना न्यायिक चिंता का विषय है।



    जबरन अबॉर्शन करना भारत में कितना बड़ा अपराध है?



    भारत में MTP (Medical Termination of Pregnancy) एक्ट के तहत गर्भपात केवल महिला की सहमति से और योग्य डॉक्टर द्वारा ही किया जा सकता है। बिना सहमति के गर्भपात करना BNS 2023 और पुराने IPC (Indian Penal Code) की धाराओं के तहत संगीन अपराध है। साथ ही SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी यह दंडनीय है। डिजिटल साक्ष्य नष्ट करना IT (Information Technology) एक्ट और BNS की अलग धाराओं के तहत अलग अपराध है। दोषी पाए जाने पर कई साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।



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