डेली कॉलेज को लेकर लगी चार याचिकाओं से हाईकोर्ट जस्टिस ने खुद को किया अलग

Sanjay Gupta | May 14, 2026, 17:44 IST
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Indore: इंदौर डेली कॉलेज चुनाव को लेकर लगी चार याचिकाओं में नया मोड़ आ गया। इस मामले में हाईकोर्ट जस्टिस ने खुद को अलग कर लिया। अब याचिकाएं कहां पर किस बेंच के सामने लगेगी, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। वहीं 21 मई को चुनाव है।

इंदौर डेली कॉलेज मामले में चार याचिकाएं लगी हुई है। इसमें मुख्य रूप से चुनाव पर स्टे की मांग है। इसे लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट इंदौर में जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच में सुनवाई होना थी। केस लिस्ट था। लेकिन इस मामले से जस्टिस ने खुद को अलग कर लिया।



जस्टिस ने आदेश में लिखा

हाईकोर्ट जस्टिस ने गुरुवार 14 मई को एक लाइन का आदेश जारी किया। इसमें लिखा है कि यह याचिकाएं अन्य बेंच के सामने लगाई जाएं, जिसमें वह सदस्य नहीं हो। इसके पहले 28 अप्रैल को इसमें सुनवाई हुई थी और तब बेंच ने आदेश जारी कर सभी पक्षकारों से दो सप्ताह में जवाब मांगा था।



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इन सभी की लगी हैं याचिकाएं

इसमें एक नई याचिका जय सिंह झाबुआ द्वारा लगाई गई है। वहीं डेली कॉलेज सोसायटी, विक्रम खंडेलवाल, संदीप पारिख की ओर से भी याचिकाएं लगी हैं। खंडेलवाल की ओर से दो याचिकाएं हैं। इस तरह कुल पांच याचिकाएं लिंक हैं। इन सभी में मुख्य रूप से फर्म एंड सोसायटी और डेली कॉलेज बोर्ड पक्षकार हैं। साथ ही डेली कॉलेज द्वारा दो रिट अपील भी दायर की गई है जो डबल बेंच के सामने लगी है।



उधर 21 मई को वोटिंग और रिजल्ट

इन याचिकाओं में मुख्य रूप से नए संविधान को लागू करने और चुनाव प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां ली गई हैं। इसमें डेली कॉलेज के पूर्व छात्र द्वारा चुनाव पर रोक की मांग की गई है। बीती सुनवाई के दौरान चुनाव पर स्टे की मांग की गई थी, लेकिन इसमें डेली कॉलेज को जवाब देने के लिए समय दिया गया था और स्टे नहीं हुआ था। अब 14 मई को मामला फिर टल गया। उधर चुनाव 21 मई को होना है और इसी दिन रिजल्ट भी जारी होगा।



एक पद के लिए मोनू Vs राजेश अग्रवाल

नए संविधान के मुताबिक टू बी वन (फाउंडर मेंबर) कैटेगरी से दो सदस्य और टू बी टू (न्यू डोनर) कैटेगरी से एक सदस्य का चुनाव होना तय है। फाउंडर मेंबर कैटेगरी में चार नामांकन थे, जिसमें दो खारिज हो गए। इसके चलते विक्रम पंवार और प्रियवत खिलचीपुर निर्विरोध चुने गए।



वहीं न्यू डोनर कैटेगरी में चुनाव होना है, जिसमें केवल एक पद है। इस पद के लिए बोर्ड के वर्तमान मेंबर हरपाल (मोनू) सिंह भाटिया हैं। वहीं विरोध का बिगुल बजा रहे नीरज देसाई, संदीप पारिख, राजेश अग्रवाल, जयेश पटेल और मनवीर सिंह बायस उम्मीदवार हैं। लेकिन विरोधी गुट ने एकजुट होकर राजेश अग्रवाल को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। यानी चुनाव मोनू भाटिया और राजेश अग्रवाल के बीच ही है।



अब ओडीए में चुनाव नहीं

पुराने संविधान के मुताबिक पहले ओडीए (ओल्ड डेलियंस एसोसिएशन) की टू सी कैटेगरी से भी दो सदस्यों का चुनाव होता था। लेकिन अब नए संविधान में सीधे चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। अब प्रावधान है कि प्राथमिकता से ओडीए के प्रेसीडेंट और सचिव को बोर्ड में लिया जाएगा और एक सदस्य, जो पूर्व प्रतिष्ठित छात्र होगा, उसे लिया जाएगा। इस तरह ओडीए से तीन सदस्य बोर्ड में जाएंगे, लेकिन सीधे चुनाव की जगह अब चयन होगा। इसी बदलाव का सबसे ज्यादा विरोध भी किया जा रहा है।



जस्टिस बोले मत पूछिए क्यों ?

सुनवाई के लिए केस आते ही जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा कि इसे अन्य बेंच के सामने लगाया जाएगा जिसमें मैं सदस्य नहीं हूं। यह मामला अब चीफ जस्टिस मध्यप्रदेश के पास जाएगा। वहां से यह केस लिस्ट होगा। इस पर अधिवक्ता ने पूछ लिया क्यों। जिस पर जस्टिस नाराज हुए और कहा कि यह मत पूछिए क्यों। बेहतर होगा कि ये मुझसे मत पूछिए क्यों। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इस पर एक अधिवक्ता ने कहा कि सर इसे आज ही लिस्ट करवा दीजिए इस पर जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस को मैं कैसे कह सकता हूं। यह उनके द्वारा तय किया जाएगा कि केस कहां किस बेंच के सामने लिस्ट होगा।



चीफ जस्टिस द्वारा इस केस को इंदौर हाई कोर्ट में जस्टिस संदीप भट्ट की बेंच में 41वें नंबर पर लिस्ट किया गया है। अब इसमें शुक्रवार 15 मई को सुनवाई होगी।



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