DAVV में 75 दिनों के भीतर होंगे छात्रसंघ चुनाव, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए निर्देश

Sanjay Gupta | Nov 05, 2026, 19:28 IST
इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 75 दिनों के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं।
The Madhya Pradesh High Court has issued directives for holding student union elections at Devi Ahilya University in Indore within 75 days.
INDORE. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) में लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 75 दिनों के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को जज पवन कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने सुनाया है।

लंबे समय से चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।



NSUI कार्यकर्ता ने लगाई थी याचिका

DAVV में छात्रसंघ चुनाव नहीं होने को लेकर NSUI कार्यकर्ता अरुणेश मिश्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अनुपम राजन और अन्य के खिलाफ Contempt Petition (अवमानना याचिका) दायर की थी। इस मामले का क्रमांक 7815/2026 है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने कोर्ट में पक्ष रखा।



याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट पहले ही प्रदेश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं कराए गए।



सितंबर में होने थे छात्रसंघ चुनाव

दरअसल, मध्यप्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसे लेकर पहले हाईकोर्ट की जबलपुर प्रधानपीठ में रिट याचिका क्रमांक 34295/2024 दाखिल की गई थी। इसमें प्रदेश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चुनाव कराने की मांग की गई थी।



इस मामले में 3 अगस्त 2026 को मुख्य न्यायाधिपति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने Academic Calendar 2026-27 कोर्ट में पेश किया था। इसमें सितंबर 2026 में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने का उल्लेख था। इसी आधार पर कोर्ट ने प्रदेश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चुनाव कराने के निर्देश जारी किए थे।



पहले के आदेश का पालन नहीं होने पर उठाए सवाल

याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि जब हाईकोर्ट प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में चुनाव कराने का आदेश दे चुका है, तो DAVV में अब तक चुनाव क्यों नहीं कराए गए?



याचिका में इसे कोर्ट के पहले दिए गए आदेश का पालन नहीं करने का मामला बताया गया। इसके बाद हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई।



हाईकोर्ट ने दिया 75 दिनों का समय

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी ने पहले दिए गए आदेश और मौजूदा मामले पर विचार किया। कोर्ट ने पाया कि पहले का आदेश पूरे मध्यप्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए था, जबकि वर्तमान याचिका विशेष रूप से DAVV में चुनाव नहीं होने को लेकर लगाई गई थी।



इसके बाद कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 75 दिनों के भीतर Student Union Election यानी छात्रसंघ चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए।



छात्रों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मिलेगा मौका

छात्रसंघ चुनाव के जरिए विद्यार्थी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की पढ़ाई, व्यवस्थाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को सामने रखने में भूमिका निभाते हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब DAVV प्रशासन को तय समय-सीमा में छात्रसंघ चुनाव कराने होंगे। इससे लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिल सकेगा।

Tags:
  • डीएवीवी में छात्रसंघ चुनाव
  • davv
  • देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
  • छात्रसंघ चुनाव
  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ
  • इंदौर हाईकोर्ट
  • NSUI
  • मध्यप्रदेश
  • इंदौर