देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट: मजिस्ट्रियल जांच का आदेश निरस्त,अब रिटायर्ड जज करेंगे न्यायिक जांच
पांच पाइंट में समझें पूरा मामला
- पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट: देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था।
- न्यायिक जांच गठित: मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की हाई-लेवल न्यायिक जांच बैठा दी है।
- रिटायर्ड जज अध्यक्ष: उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस सुभाष ककड़े जांच के अध्यक्ष बने।
- पुराना आदेश निरस्त: उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश निरस्त किया।
- अब सिंगल इंक्वायरी: न्यायिक आयोग के गठन के बाद स्थानीय जांच तत्काल बंद की गई।
मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देवास की टोंकखुर्द तहसील पटाखा फैक्ट्री में पिछले दिनों एक बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में पांच मजदूरों की जान चली गई थी।
हादसे के तुरंत बाद उज्जैन संभाग के आयुक्त (कमिश्नर) आशीष सिंह ने एक सख्त कदम उठाया था। उन्होंने घटना की मजिस्ट्रियल जांच (मैजिस्ट्रीयल जांच) कराने की घोषणा की थी। स्थानीय स्तर पर जांच की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई थी। अब इस जांच के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बैठाई न्यायिक जांच
इस मामले में एक नया और बेहद महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (मंत्रालय) ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने असाधारण प्राधिकार से एक राजपत्र (गजट) प्रकाशित किया गया है। राजपत्र के तहत मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति को जिम्मेदारी दी गई है।
रिटायर्ड जस्टिस सुभाष ककड़े करेंगे पूरे मामले की जांच
सरकार ने इस संवेदनशील हादसे की जांच के लिए एकल सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया है। इस उच्च स्तरीय आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस सुभाष ककड़े करेंगे। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ज्यूडिशियल इंक्वायरी गठित होने से जांच का दायरा बड़ा हो गया है। अब इस पूरे ब्लास्ट कांड की हर एक परत को गहराई से खंगाला जाएगा। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दोषियों की पहचान करने की कवायद शुरू हो गई है।
कमिश्नर ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश किया निरस्त
जब राज्य सरकार ने खुद इस मामले में न्यायिक जांच आयाेग का गठन कर दिया, तो स्थानीय जांच की आवश्यकता नहीं बची। इसी तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने नया आदेश जारी किया है।
कमिश्नर कार्यालय द्वारा क्रमांक/2212/स्टेनो/2026 दिनांक 18 मई 2026 को नया सरकारी आदेश जारी किया गया। इस नए आदेश के तहत 14 मई को जारी किया गया मजिस्ट्रियल जांच का पुराना आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अब केवल रिटायर्ड जस्टिस सुभाष ककड़े की अध्यक्षता वाला न्यायिक आयोग ही इस हादसे की पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा।
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