जांच की जद में पंडोखर सरकार, पुलिस करेगी मामला दर्ज!

Pratibha ranaa | Jul 05, 2024, 08:00 IST
धीरेंद्र शास्त्री
एक धर्मगुरु द्वारा अन्य धर्मगुरु पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच करें और संज्ञेय अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज करें।

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बयानबाजी धर्मगुरु गुरुशरण शर्मा ( पंडोखर सरकार ) को भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी के मामले में पंडित गुरुशरण शर्मा के खिलाफ पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं।



जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने पुलिस को निर्देश दिए है कि जांच के बाद यदि केस दर्ज करने लायक अपराध है तो FIR दर्ज की जाएं और फिर मामले की कार्रवाई करें।



पुलिस जांच करे, अपराध बनता है तो FIR करे- HC

जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने निर्देश दिए कि मामले की जांच करें और संज्ञेय अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज करें। अगर संज्ञेय अपराध नहीं बनता तो ये जानकारी शिकायतकर्ता को दें ताकि वह उचित फोरम की शरण ले सके।



दरअसल गोटेगांव के रहने वाले अमीश तिवारी के वकील पंकज दुबे का कहना है कि याचिकाकर्ता ने गोटेगांव पुलिस में 7 मई को शिकायत की। शिकायत में उसने कहा था कि गुरुशरण कई संतों के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं। टिप्पणियां करते वक्त वो अपना वीडियो भी बनाते है और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं।



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