80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों- दिव्यागों के लिए चुनाव आयोग की नई व्यवस्था, वीडियोग्राफी के साथ देंगे वोट, जानें पूरा प्रोसेस

Pratibha Rana | Oct 16, 2023, 24:00 IST
80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों- दिव्यागों के लिए चुनाव आयोग की नई व्यवस्था, वीडियोग्राफी के साथ देंगे वोट, जानें पूरा प्रोसेस
इस बार विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों व दिव्यागों के लिए चुनाव आयोग ने नई व्यवस्था बनाई है।

BHOPAL. विधानसभा चुनाव में दिव्यांग और बुजुर्गों को घर से ही मतदान करने की सुविधा होगी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को मतगणना से साफ हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। राजनीतिक दल इस बार विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यागों के लिए चुनाव आयोग ने नई व्यवस्था बनाई है। ये बुजुर्ग और दिव्यांग बिना मतदान केंद्र जाए घर बैठे ही वोट कर सकेंगे।



बुजुर्गों और दिव्यागों के लिए नई सुविधा



ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता, जो मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक आने में सक्षम नहीं है, उन्हें घर बैठे वोटिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्‍हें फार्म 12D जमा कराना होगा। इस बार चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांगों को चुनाव आयोग घर बैठे वोटिंग की सुविधा देगा और अधिकारी खुद वोट डलवाने के लिए मतदाता के घर पहुंचेंगे।



इंदौर में 100 साल से ज्यादा उम्र के 167 बुजुर्ग



बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म 12-डी देंगे और उन्हें फॉर्म इन बुजुर्गों को भरना होगा। जानकारी के मुताबिक इंदौर में 80 साल से ज्यादा उम्र के 31 हजार से ज्यादा बुजुर्ग हैं। जबकि 100 साल से अधिक उम्र के 167 बुजुर्ग है। 17 नवम्बर को मतदान होगा, जिसमें इन 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यागों के लिए फार्म 12-डी का वितरण शुरू हो चुका है। इसकी अधिसूचना 21 अक्टूबर को लगेगी। उस दिन से लेकर 26 अक्टूबर के बीचे ये सारे फॉर्म्स (12D) संबंधित बूथ के बीएलओ के पास जमा होंगे।



वीडियोग्राफी के साथ वोट देंगे बुजुर्ग-दिव्यांग



बुजुर्ग-दिव्यांग, जो घर बैठे ही वोट करना चाहते है, उनका नाम मतदाता सूची में मार्क करके उनकी एक सूची बनाकर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवा दी जाएगी। मतदान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय तारीख तय करेगा और उसकी सूचना सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। मतदान के दिन चुनाव आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और यह मतपत्र पर मोहर लगवाकर लिफाफे में सील किए जाएंगे। इस सारी प्रक्रिया को अपने क्षेत्र के बीएलओ के संपर्क में रहकर किया जाएगा। मतदान के लिए इन बुजुर्गों के घर पीठासीन अधिकारी, बीएलओ, पुलिस के साथ वीडियोग्राफर की टीम वहां मौजूद रहेगी।



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