केंद्रीय चुनाव आयोग ने पेड न्यूज की निगरानी के लिए बनाई समिति, ये राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति करेगी काम

The Sootr CG | Sept 28, 2023, 24:00 IST
केंद्रीय चुनाव आयोग ने पेड न्यूज की निगरानी के लिए बनाई समिति, ये राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति करेगी काम
छत्तीसगढ़ इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ अब चुनाव आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है।

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ अब चुनाव आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में केंद्रीय चुनाव आयोग पेड न्यूज पर सख्त हो गई है। आयोग ने विधानसभा चुनाव-2023 के लिए राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन कर दिया गया है। ये समिति मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित की जा रही न्यूज पर निगरानी रखेगी। समिति जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के निर्णय के खिलाफ अपील पर पेड न्यूज के सभी मामलों या स्वप्रेरणा से लिए गए मामलों की जांच करेगी।



पेड न्यूज की निगरानी के लिए बनी समिति



दरअसल छत्तीसगढ़ में पेड न्यूज के मामले सही पाए जाने पर समिति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश देगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में सात सदस्यीय एमसीएमसी का गठन किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से समिति के गठन के संबंध में जारी आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। इसके साथ ही अब आयोग कार्रवाई कर सकती है।



ये राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति करेगी काम



मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जारी आदेश के अनुसार संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति का सदस्य-सचिव बनाया है। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाये, प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के सदस्य डॉ. सुमन गुप्ता और मंत्रालय, नवा रायपुर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक असीम कुमार थवाइत को समिति का सदस्य बनाया गया है। इनके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक और समिति के मनोनीत दक्ष प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे। राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में जिला तथा अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दोनों से प्राप्त अपील पर निर्णय लेगी।



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