पूर्व विधायक रामबाई को कोर्ट उठने तक की सजा, 2018 में किसानों के साथ मिलकर खरीदी केंद्र में मचाया था उपद्रव

Pratibha Rana | Dec 31, 2023, 24:00 IST
पूर्व विधायक रामबाई को कोर्ट उठने तक की सजा, 2018 में किसानों के साथ मिलकर खरीदी केंद्र में मचाया था उपद्रव
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए कोर्ट) ने दमोह जिले के पथरिया से विधायक रही रामबाई को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है।

वेंकटेश कोरी, JABALPUR. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए कोर्ट) ने दमोह जिले के पथरिया से विधायक रही रामबाई को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। रामबाई के साथ दो अन्य को धारा 186 के तहत इस सजा से दंडित किया गया है। कोर्ट ने सभी पर 500-500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही यह हिदायत भी दी है कि अगर भविष्य में दोबारा इस तरह की हरकत की, तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी।



ये है मामला ?

2018 के जून माह में कलेक्टर के आदेश पर कृषि उपज मंडी बटियागढ़ में किसानों का चना, मसूर, सरसों की फसल समिति के द्वारा क्रय कराई जा रही थी। खरीदी के कार्य के दौरान रामबाई अपने साथियों के साथ पहुंची और किसानों को भड़काते हुए अवैध रूप से ट्रैक्टर को मंडी में प्रवेश करा कर रोड पर जाम लगवा दिया था, जिससे शासकीय कार्य बाधित हुआ था।



दो अन्य को भी मिली सजा

आरोपियों के द्वारा की गई इस हरकत की शिकायत थाने में की गई इस आधार पर धारा 341, 186 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच की गई। विवेचना में पाया गया कि तत्कालीन विधायक रामबाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसानों को भड़काया और सड़क पर जाम लगा दिया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए कोर्ट) विश्‍वेश्‍वरी मिश्रा द्वारा थाना बटियागढ़ जिला दमोह के प्रकरण में अजय उर्फ अजीत, रामबाई और मनोज को धारा 186 भादस में सजा सुनाई है।



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