हनुमान धाम जाम सांवली ट्रस्ट भंग, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे सदस्य

Jitendra Shrivastava | Aug 10, 2024, 17:03 IST
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हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध हनुमान धाम जाम सांवली ट्रस्ट को भंग कर दिया है। ट्रस्ट के 24 में से 17 सदस्य पिछले दिनों अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाए थे। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा, जहां से हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए ट्रस्ट को भंग कर दिया।

JABALPUR. हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध हनुमान धाम जाम सांवली ट्रस्ट को भंग कर दिया है। ट्रस्ट के 24 में से 17 सदस्य पिछले दिनों अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाए थे। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा, जहां से हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए ट्रस्ट को भंग कर दिया।



अध्यक्ष के खिलाफ 17 सदस्य लाए थे अविश्वास प्रस्ताव

पांढुर्णा की सौंसर तहसील स्थित हनुमान धाम जाम सांवली के ट्रस्ट पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसके बाद ट्रस्ट के सदस्यों ने अध्यक्ष धीरज चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 17 सदस्य चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अब हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए ट्रस्ट को भंग कर दिया है।



कोर्ट ने ये कहा...

ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दादारावजी बोबडे की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अदालत ने कहा, ट्रस्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत नहीं था। सौंसर एसडीएम को पंजीयक, लोक न्यास की शक्तियों का प्रत्यायोजन कलेक्टर ने नहीं किया था, इसलिए ट्रस्ट को भंग कर नियमावली को खारिज किया जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट में कई बदलाव होंगे।



ये है मामला

नियम कहता है कि साधारण सभा की बैठक में एजेंडा लाकर बहुमत से नए सदस्यों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 22 नवंबर 2023 ट्रस्ट की बैठक के बाद 12 नए लोगों आजीवन सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन के लिए एसडीएम को भेजा था। इनकी नियुक्ति पर अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई थी।



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