मध्यप्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया नोटिफिकेशन
वेंकटेश कोरी, JABALPUR. मध्यप्रदेश में यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगेगा, क्योंकि प्रदेश में नए मोटरयान अधिनियम लागू किए जाएंगे। केंद्र के मोटरयान अधिनियम पर राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपना नोटिफिकेशन पेश किया है।
ट्रैफिक नियम तोड़े तो ढीली करनी पड़ेगी जेब
बगैर हेलमेट, सीट बेल्ट बिना बीमा और परमिट पर केंद्र के नियमों के हिसाब से जुर्माना लगेगा। मध्यप्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन हाईकोर्ट में पेश हो चुका है। अब प्रदेश में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।
- बिना हेलमेट -300 रुपए
- बिना सीट बेल्ट -500 रुपए
- बिना बीमा -1 हजार रुपए
- बिना परमिट -10 हजार रुपए
- ओवर स्पीडिंग -1 हजार से 3 हजार रुपए
- गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात -10 हजार रुपए
- बिना फिटनेस (छोटे वाहन) -5 हजार रुपए
- बिना फिटनेस (बड़े वाहन) -10 हजार रुपए
नोटिफिकेशन के साथ याचिका का निराकरण
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नए मोटरयान अधिनियम को मध्यप्रदेश में लागू नहीं किए जाने पर सवाल उठाए थे। लगातार चली सुनवाई के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।