रेपिस्ट की मौत की सजा को MP हाई कोर्ट ने बदला, कहा- अनपढ़ होने की वजह से किया रेप
मध्यप्र देश हाई कोर्ट ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के दोषी को फांसी की सजा से राहत दी है। जबलपुर बेंच ने आरोपी की सजा को 25 साल की सजा में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषी व्यक्ति अनपढ़ और आदिवासी था। उसे बचपन में अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी। इसके कारण उसने यह अपराध किया था।
हाई कोर्ट का फैसला
जानें क्या था पूरा मामल...
यह घटना 30 और 31 अक्टूबर 2022 की रात खंडवा जिले के एक गांव की है। जब 4 साल की बच्ची अपने घर में सो रही थी। परिजनों ने देखा कि बच्ची बिस्तर पर नहीं थी। तलाश करने पर बच्ची बेहोश की स्थिती में घर के पास स्थित आम के बगीचे में पाई गई। बच्ची को तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। जहां उसकी जान बचाई गई।
पुलिस ने आरोपी राजकुमार को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के आरोप सही पाए और उसे फांसी की सजा सुनाई थी।
गला घोंटकर मारने की कोशिश
आरोपी राजकुमार (20) खालवा का रहने वाला था और जसवाड़ी रोड पर राजपूत ढाबे में काम करता था। घटना वाले दिन बच्ची परिवार के साथ खेत में बनी झोपड़ी में सो रही थी। राजकुमार ने बच्ची को उठाकर सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया। फिर हत्या की नीयत से उसका गला घोंट दिया। जब बच्ची बेहोश हो गई, तो उसे मरा समझकर झाड़ियों में फेंक दिया।
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पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने परिजन की रिपोर्ट पर बच्ची की तलाश शुरू की। अगले दिन पुलिसकर्मी स्निफर डॉग के साथ ढाबे पर पहुंचे। डॉग के राजकुमार के ढाबे तक पहुंचने के बाद पुलिस का शक सही पाया। पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार किया। इसने बताया कि उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। बच्ची को पुलिस ने बचाया और इलाज के बाद उसकी जान बच गई।
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