हनी ट्रैप पार्ट टू की मिस्ट्री गर्ल रेशू चौधरी की जमानत खारिज, जेल में ही रहेगी
मप्र में 18 मई को सामने आए हनी ट्रैप पार्ट टू की मिस्ट्री गर्ल सागर की रेशू चौधरी को जेल में ही रहना होगा। उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। उसकी गिरफ्तारी 21 मई को हुई थी। इसके बाद पुलिस रिमांड खत्म होने पर उसे जेल भेज दिया गया था।
क्या बोली रेशू चौधरी
रेशू की और से अधिवक्ता शुभम धारवा ने इंदौर कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि रेशू का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और इसे बेवजह फंसाया गया है। वह सागर की रहने वाली है और वहां चल-अचल संपत्ति है, इसलिए भागने का सवाल ही नहीं है। साथ ही कहा कि 28 अप्रैल की घटना है और इस पर केस 18 मई को हुआ है जिसका पुलिस ने देरी का कारण नहीं बताया है। उसका कोई भी पूर्व पुलिस रिकार्ड नहीं है।
शासन पक्ष ने ली आपत्ति
वहीं शासन पक्ष की ओर जिला लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने तर्क रखे। बताया कि फरियादी हितेंद्र सिंह उर्फ चिंटू ठाकुर द्वारा 18 मई को केस दर्ज कराया गया। इसमें पहले अलका दीक्षित, जयराम, लखन चौधरी को गिरफ्तार किया गया। बाद में पूछताछ में इसमें श्वेता जैन, विनोद शर्मा, रेशू चौधरी, जितेंद्र पुरोहित की भी गिरफ्तार किया गया है। श्वेता के पास पांच और रेशू के पास चार मोबाइल मिले है। साथ ही रेशू के पास स्पाई कैमरा, 32 जीबी एसडी कार्ड , दो पेन ड्राइव भी मिली है। जांच अभी जारी है। सभी तर्क सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी गई।
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