सोनम रघुवंशी बोली- नहीं भागी नेपाल, सब मेरे बारे में झूठ बोल रहे, अभी नहीं आऊंगी इंदौर

Sanjay Gupta | Jun 15, 2026, 11:37 IST
राजा रघुवंशी हत्याकांड
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी अभी जमानत पर है। वहीं राजा के भाई विपिन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। विपिन ने आरोप लगाया है कि सोनम नेपाल भाग गई है।

मेघालय के शिलांग में हुई हनीमून मर्डर मिस्ट्री की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी 27 अप्रैल से जमानत पर है। पति राजा रघुवंशी की 23 मई 2025 को हुई हत्या में वह मुख्य आरोपी है।



जमानत रद्द कराने के लिए मेघालय पुलिस शिलांग हाईकोर्ट पहुंची है। यहां एक जून से लगातार सुनवाई जारी है। इसी बीच में राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया कि सोनम नेपाल भाग गई है।



इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं अब पहली बार सोनम रघुवंशी ने मीडिया से बात कर अपना पक्ष रखा है।



सोनम बोली नहीं भागी नेपाल

सोनम रघुवंशी ने मीडिया से कहा कि वह नेपाल नहीं भागी है। सब मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं। मैं लोगों से यही कहूंगी कि इन बातों पर भरोसा नहीं करें सब अफवाह है।



वहीं इंदौर जाने की बात पर सोनम ने कहा कि मैं अभी इंदौर नहीं जाऊंगी। सोनम ने कहा कि मैं जिला कोर्ट द्वारा दी गई जमानत शर्तों का पालन कर रही हूं इसलिए इंदौर नहीं जाऊंगी।



सोनम ने आगे कहा कि मैं शिलांग में रहकर जमानत शर्तों का पालन कर रही हूं। शिलांग में कहां रह रही है और कैसे खर्चा चल रहा है, इस सवाल पर सोनम ने कहा कि सुरक्षा कारण से यह नहीं बता सकती हूं कि मैं कहां रह रही हूं।



सोनम ने कहा कि रही खर्चे की बात तो वह मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं यह नहीं बता सकती हूं। लेकिन यह कहूंगी कि मैं जमानत शर्तों का पूरा पालन कर रही हूं।



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जमानत केस में यह अपडेट

उधर जमानत केस में लगातार सुनवाई जारी है। इस केस में 8 जून को सोनम रघुवंशी के बचाव पक्ष से अंतिम जवाब मांगा गया था। इसके बाद उन्होंने इसमें समय लिया और 10 जून को लिखित में तर्क पेश कर दिए।



इसके बाद शासन पक्ष ने इसमें जवाब के लिए समय मांगा। सोमवार 15 जून को वह अपना जवाब पेश कर देंगे। इसके बाद हाईकोर्ट किसी भी समय इसमें फैसला सुना सकता है।



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इन जमानत शर्तों पर सोनम है बाहर

शिलांग जिला कोर्ट में सोनम रघुवंशी के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि, सोनम की गिरफ्तारी में संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उन्हें आरोप नहीं बताए गए।



वहीं सुनवाई में आया कि दस्तावेजों में पुलिस ने धारा 103 की जगह 403 लिख दिया। कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी। इसमें शर्त रखी कि सोनम शिलांग छोड़कर नहीं जाएगी और कोर्ट पेशी में उपस्थित होगी।



साथ ही 50-50 हजार के मुचलके भरेगी। इसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गई। इसके विरोध में मेघालय पुलिस हाईकोर्ट पहुंची है।



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