RTE के तहत कैसे कराएं अपने बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन, जानें...

BP shrivastava | Feb 25, 2024, 14:09 IST
मध्य प्रदेश में RTE के तहत स्कूलों में एडमिशन का कार्यक्रम घोषित।
मध्य प्रदेश ( MP) में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र (State Education Center) द्वारा शिक्षा का अधिकार ( RTE) अधिनियम के तहत बच्चों का स्कूल में प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश ( MP) में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र ( State Education Center ) द्वारा शिक्षा का अधिकार ( RTE) अधिनियम के तहत बच्चों का स्कूल में प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया है। इसमें प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन फ्री एडमिशन की प्रक्रिया बताई गई है।



राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक (Director of State Education Center) धनराजू एस ने बताया कि 23 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक www.educationportal.mp.gov.in/rte पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) लिए जाएंगे। पोर्टल पर त्रुटि ( गलतियां ) सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा।



जानें किस तारीख को क्या होगा


ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केन्द्रों में सत्यापन (Verification) करा सकेंगे। आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। आवेदकों को एसएमएस (SMS) से भी सूचित किया जाएगा।



लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च, 2024 तक आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्रायवेट स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट (Admission Report) भी दर्ज की जाएगी।



दूसरे चरण की प्रक्रिया


प्रथम चरण की प्रक्रिया समाप्त होते ही द्वितीय चरण में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पोर्टल पर 21 मार्च, 2024 को रिक्त सीटों को प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरे चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वॉइस अपडेट की जा सकेगी। दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को होगी और स्कूलों का आवंटन (Allocation of Schools) किया जाएगा। दूसरे चरण में लॉटरी से चयनित आवेदक 30 मार्च से 5 अप्रैल, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला कलेक्टर्स (District Collectors) को नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय में यह कार्य सम्पादित किए जाने के निर्देश जारी किए हैं।



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