MP NEWS : 70 साल के बुजुर्ग को 7 साल की कैद, कोर्ट ने कहा- पड़ोसी पर हमला करना विश्वास तोड़ने जैसा

Vikram Jain | Aug 10, 2024, 16:15 IST
Indore 70 year old man jailed for 7 years
मध्य प्रदेश में इंदौर कोर्ट ने दंपती पर हमला करने के मामले में 70 साल के बुजुर्ग को 7 साल सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि पड़ोसी पर हमला करना विश्वास तोड़ने जैसा काम है।

INDORE. इंदौर जिला न्यायालय ने दंपती पर हमला के मामले में 70 साल के बुजुर्ग को 7 साल सुनाई है। साथ ही 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी पक्ष की ओर से सजा में नरमी की मांग किए जाने पर कोर्ट ने कहा कि पड़ोसी ने हमला करके अपने पड़ोसी का विश्वास तोड़ा है। जो सही नहीं है।



पड़ोसी की रक्षा करना ही पड़ोसी का धर्म

कोर्ट में बचाव पक्ष ने आरोपी बुजुर्ग के होने पर सजा में नरमी बरतने की मांग की। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश राकेश ठाकुर ने कहा कि एक पड़ोसी की रक्षा करना दूसरे पड़ोसी का धर्म होता है। पड़ोसी सुख दुख का साथी होता है। विश्वास होता है कि परेशानी आने पर पड़ोसी साथ देंगे। लेकिन पड़ोसी पर हमला करके आरोपी ने विश्वास तोड़ा है। इसलिए हमला करने वाले ऐसे व्यक्ति को सजा में नरमी नहीं दी जा सकती।



विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए धारा 307 में 7 साल का कारावास सुनाते हुए 1 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। धारा 450 में 3 साल, धारा 324 में 1 साल की सजा सुनाई है।



जानें पूरा मामला

पूरा मामला पहले 6 अक्टूबर 2016 का है। आरोपी मोहम्मद फैयाज निवासी मुकेरीपुरा जमातखाना ने बिजली को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी रहने वाले दंपति मोहम्मद याकूब और परवीन बी पर टायर काटने वाले चाकू से हमला कर दिया था। मामले में छत्रीपुरा थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत केस दर्ज किया था। अब मामले में 7 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।



thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



Tags:
  • इंदौर न्यूज
  • इंदौर जिला कोर्ट
  • 70 साल के बुजुर्ग को 7 साल की सजा
  • न्यायाधीश राकेश ठाकुर
  • पड़ोसी का मामला
  • पड़ोसी पर हमले के मामले में सजा