इंदौर कस्टम कमिश्नरेट ने 7.87 करोड़ की टैक्स चोरी में डेयरी वैली कंपनी के 2 लोगों को किया अरेस्ट, 28 करोड़ के माल पर ली थी छूट

Chandresh Sharma | Oct 21, 2023, 24:00 IST
इंदौर कस्टम कमिश्नरेट ने 7.87 करोड़ की टैक्स चोरी में डेयरी वैली कंपनी के 2 लोगों को किया अरेस्ट, 28 करोड़ के माल पर ली थी छूट
इंदौर ऑफिस ऑफ कमिशनर कस्टम ने टैक्स चोरी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सीमा शुल्क आयुक्तालय ने एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन के मामले में यह कार्रवाई की है।

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर ऑफिस ऑफ कमिश्नर कस्टम ने टैक्स चोरी में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर (एमपी और सीजी) ने एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन के मामले में यह कार्रवाई की है। टैक्स चोरी की मामला प्रारंभिक तौर पर 7.87 करोड़ रुपए का है। आरोपियों को शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बड़ी बात यह है कि जब विभाग ने कंपनी के इंदौर ठिकानों पर छापे मारे तो वह बंद मिली।



यह है मामला



बिस्कुट निर्यात करने के लिए आरबीडी पाम क्लेन (खाद्य ग्रेड) का आयात करके दिल्ली की डेयरी वैली प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एडवांस ऑथराईजेशन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया। विभाग द्वारा यह छूट विदेश से कच्चा माल मंगाने पर दी जाती है, जिसमें शर्त होती है कि प्रॉडक्ट बनाकर इसे विदेशों में निर्यात किया जाएगा। लेकिन कंपनी ने यह माल को घरेलू बाजार में बेच दिया और टैक्स छूट का गलत फायदा लिया। कंपनी डेयरी वैली प्राइवेट लिमिटेड ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 28.28 करोड़ रुपए की राशि के आरबीडी पाम ओलीन (खाद्य ग्रेड) का आयात किया और इस पर 7.87 करोड़ की छूट ली औरयोजनाबद्ध तरीके से माल को फिर घरेलू बाजार में बेच दिया।



विभाग के छापे में हुआ खुलासा, कामकाज बंद



विभाग ने इंदौर में उनके पंजीकृत परिसरों पर तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान उक्त परिसर बंद पाया गया जिसे पंजीकरण में फैक्ट्री घोषित किया गया था और यह भी पता चला कि परिसर से लंबे समय से कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा रही थी। इकबालिया बयानों और रिकॉर्ड पर सबूतों की रिकॉर्डिंग के दौरान, दो व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत किए गए अपराध के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया।



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