ऑटो चालक को कुचलकर मारने वाले हाथी को मिली सशर्त जमानत, महावत को भेजा जेल

Sanjay Gupta | Aug 06, 2026, 11:15 IST
ऑटो चालक को कुचलकर मारने वाला हाथी
ऑटो चालक को कुचलकर मारने वाले हाथी को सशर्त जमानत मिल गई है। वहीं, महावत को जेल भेज दिया गया है। हाथी को जमानत वन विभाग से मिली है। लेकिन वह शहर में नहीं घूम सकेगा।

राजनगर में गुड़ खिलाने के दौरान ऑटो चालक विजय होलकर को सूंड से पटककर पैरों से कुचलने वाले हाथी को जमानत मिल गई है। यह जमानत वन विभाग ने दी है। इसमें कई शर्तें लगाई गई हैं। जमानत के पहले वन विभाग ने कई दस्तावेज जांचे।



इन शर्तों पर मिली हाथी को जमानत

रेंजर संगीता ठाकुर और वन रक्षक आशीष कुशवाह ने जमानत में कहा कि हाथी अभी इंदौर से बाहर नहीं जाएगा। कोर्ट का फैसला आने तक हाथी शहर में ही रहेगा। लेकिन हाथी शहर में नहीं घूमेगा और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाएगा। वन विभाग ने हाथी को इंदौर लाने का ट्रांजिट परमिट, अनुमति अवधि आदि दस्तावेज भी जांचे।



महावत को जेल भेजा

उधर जिला कोर्ट से इस मामले में महावत उमेश गोस्वामी और हाथी के मालिक संदीप निर्मोही को जमानत नहीं मिली है। दोनों को ही जिला कोर्ट ने जेल भेज दिया है। वहीं हाथी को जहां रखा गया है, वहां उसे भरपूर खाना दिया जा रहा है। साथ ही वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है।



हाथी नांदेड़ में ही बिगड़ गया था

वहीं जांच में सामने आया है कि शूटिंग के लिए हाथी को हैदराबाद ले जाया गया था। इसके बाद ट्रक से उज्जैन लाया गया। महाराष्ट्र में नांदेड़ के पास ट्रक खराब हुआ तो हाथी को उतारा गया, लेकिन फिर चढ़ने के दौरान वह बिगड़ गया। इस दौरान हाथी आक्रामक हो गया था। फिर उसे पैदल ही इंदौर लाया गया था।



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