इंदौर हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिए डिवाइडर और फुटपाथ पर लगे अवैध होर्डिंग्स हटाने के आदेश
एमपी की इंदौर हाईकोर्ट ने नगर निगम को शहर में डिवाइडर और फुटपाथ पर लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाने के आदेश दिए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई में मंगलवार 17 मार्च को यह आदेश हुए। यह आदेश याचिकाकर्ता सुदेश गुप्ता की याचिका पर हुए।
टेंडर लेने वाले गलत लगा रहे होर्डिंग
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव पी. धनोडकर ने तर्क रखे। इसमें कहा गया कि निजी पक्षों को विज्ञापन अधिकार देने और शहर में यूनिपोल या होर्डिंग्स लगाने का कार्य दिया गया। लेकिन मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017 के प्रावधानों के विपरीत इन्हें लगाया गया। डिवाइडर और फुटपाथ पर किसी भी प्रकार के होर्डिंग्स की अनुमति नहीं है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में फोटो भी पेश की। इसमें यह अवैध होर्डिंग्स दिख रहे थे।
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याचिका में इन सभी को बताया पक्षकार
याचिका में मध्यप्रदेश शासन, निगमायुक्त इंदौर, नगर निगम डिप्टी कमिश्नर मार्केट विभाग, कलेक्टर इंदौर, मेसर्स दीपक एडवरटाइजिंग, मेसर्स सुपर सर्विस एडवारटाइजिंग प्रालि, एसजीएसआईटीएस को पक्षकार बताया गया है।
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सभी को नोटिस देकर मांगा जवाब
राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित भाटिया ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने सभी पक्ष सुनने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही अंतरिम आदेश देते हुए निगमायुक्त को डिवाइडर और फुटपाथ पर नियमों के विरुद्ध लगे होर्डिंग्स की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए।