चोइथराम पर भुल्लर की शराब दुकान भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर खुली, प्रशासन ने थमाया नोटिस

Sanjay Gupta | Sept 16, 2026, 11:40 IST
भुल्लर की शराब दुकान
इंदौर में सिरपुर में श्रीराम मंदिर के नाम की कलेक्टर व्यवस्थापक वाली जमीन के बाद अब एक और दुकान विवादित हो गई है। चोइथराम में राजेंद्र सिंह भुल्लर की लाइसेंसी दुकान भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर खुली है। सुनवाई के बाद प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है।

इंदौर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर शराब दुकान खोले जाने का एक और केस सामने आ गया है। शिकायत के बाद इसकी जांच हुई। इसके बाद नायब तहसीलदार जूनी इंदौर के पास बेदखली का केस चला। अब इसमें आदेश हो गया है, जिसमें सभी पर जुर्माना लगाने के साथ ही कब्जाधारियों को सात दिन में कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है।

भुल्लर पर लगा 1 लाख का अर्थदंड

पिपल्याराव गांव तहसील जूनी इंदौर चोइथराम में सर्वे नंबर 32/2 व 32/3 की यह जमीन है। जिस पर 6 कब्जाधारियों ने कब्जा किया है। इसमें बड़ा कब्जा राजेंद्र सिंह भुल्लर का है जिन्होंने सर्वे नंबर 32/2 की 0.860 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करके शराब दुकान, अहाता, मजदूरों के आवास और रेस्टोरेंट तक बना रखा है। इस जमीन की कीमत बाजार भाव से आज 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। भुल्लर ने नोटिस पर प्रशासन को जवाब देते हुए हाईकोर्ट के साल 2018 के आदेश का हवाला दिया था। लेकिन इसे खारिज करते हुए उन पर एक लाख का अर्थदंड लगाते हुए सात दिन में कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है। बता दें कि लाइसेंसी शराब दुकानदार महेश जायसवाल (निवासी राजगढ़) हैं, जिन्होंने आबकारी विभाग से ठेका लिया है। वहीं सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान भुल्लर ने बनाई है, यानी सरकारी जमीन पर दुकान खुलवाकर किराया भुल्लर वसूल रहे हैं।

इन सभी के भी मिले कब्जे

  • हरीश कुमार मदान- 32/2 सर्वे नंबर में 0.024 हेक्टेयर पर कब्जा और रेस्टोरेंट बनाया है।
  • सतपाल सिंह सलूजा- 32/2 सर्वे नंबर की 0.013 हेक्टेयर पर कब्जा कर राजरतन ट्रेवल्स को किराए पर दिया
  • हरभजन कौर व गुरमीत कौर- सर्वे नंबर 32/3 के 0.023 हेक्टेयर में कब्जा कर रेस्टोरेंट बनाया।
  • अनिल कुमार दास -सर्वे नंबर 32/3 में 0.017 हेक्टेयर पर कब्जा कर कार बाजार बनाया।

इसके साथ ही इसी केस में चार और अतिक्रमण करने वाले मिले हैं। इन पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया है और सभी को सात दिन में बेदखल होने का नोटिस दिया गया है। बता दें कि लाइसेंसी शराब दुकानदार महेश जायसवाल राजगढ़ निवासी है। इन्होंने आबकारी से ठेका लिया है। वहीं सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान भुल्लर ने बनाई है। यानी सरकारी जमीन पर दुकान खुलवाकर किराया भुल्लर ले रहे हैं।



खाली नहीं किया तो जेल भेजा जाएगा

नायब तहसीलदार द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत बेदखली का नोटिस दिया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि मौके का सीमांकन कराया गया अवैध कब्जा कर अतिक्रमण होना पाया गया है। सात दिन में कब्जा नहीं हटाने पर सिविल जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

उधर श्रीराम मंदिर में लिखा आबकारी को पत्र

उधर सिरपुर ग्राम में श्रीराम मंदिर की जमीन जिसके व्यवस्थापक कलेक्टर खुद हैं, वहां भी 20 साल से शराब दुकान चल रही है। इसका किराया विधायक के रिश्तेदार दिलीप गौड़ ले रहे हैं। इस वित्तीय साल का किरायानामा लाइसेंसी शराब दुकानदार से 36 लाख रुपए प्रति साल का है। द सूत्र के मुद्दा उठाने के बाद दुकान खाली करने का नोटिस हो गया है। वहीं अब तहसीलदार ने आबकारी विभाग को भी नोटिस जारी कर दुकान अन्यत्र शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं।

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