इंदौर महापौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, सांसद पर विवादित बोल, कांग्रेस उपाध्यक्ष पर FIR

Sanjay Gupta | Jun 04, 2026, 20:59 IST
Photograph: (the sootr)
इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना कांग्रेस उपाध्यक्ष हेमंत आहूजा को भारी पड़ गया। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 223 ए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला

  • कांग्रेस उपाध्यक्ष हेमंत आहूजा पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केस दर्ज हुआ।
  • महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप है।
  • अन्नपूर्णा थाना में शिकायत के बाद बीएनएस की धारा 223 ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
  • शिकायत में जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने और मानहानि का आरोप लगाया गया।
  • पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ टिप्पणियां करने के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। इसका उल्लंघन करने पर अब फेसबुक पर खुद को कांग्रेस उपाध्यक्ष लिखने वाले हेमंत आहूजा पर बीएनएस धारा 223 ए में केस किया गया है।



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एफआईआर में यह लिखा है

फरियादी जयेश जैन पिता राजेश जैन निवासी अन्नपूर्णा द्वारा यह शिकायत ट्रेजर टाउन, राऊ निवासी हेमंत आहूजा के खिलाफ की गई थी। इसमें कहा गया कि आहूजा द्वारा अपनी फेसबुक आईडी पर लगातार एक के बाद एक आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। इन गलत टिप्पणियों के जरिए महापौर की मानहानि की जा रही है और सामाजिक व राजनीतिक रूप से उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। सांसद शंकर लालवानी को लेकर भी गलत टिप्पणी की गई।



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फोटो, ग्राफिक बनाकर लगातार अमर्यादित टिप्पणी

फेसबुक पर आहूजा द्वारा लगातार महापौर और सांसद पर निशाना साधा गया है। खासकर महापौर पर निशाना साधा गया है। इसमें महापौर को टैंकर माफिया संरक्षक, घोटालेबाज, निगम में सीवरेज घोटाला करने वाला, गाड़ियों के नाम पर लूट करने वाला जैसे शब्द कहे गए हैं। इन आरोपों और टिप्पणियों के पक्ष में कोई भी सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किए गए, केवल आरोप लगाकर छवि खराब की गई।



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आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में भी बनता है केस

उल्लेखनीय है कि हाल ही में सांसद लालवानी के खिलाफ अयोध्या के एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर गलत वीडियो जारी किया गया था। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और उनके द्वारा इंदौर आकर क्राइम ब्रांच में माफी मांगी गई। ऐसे मामलों में बीएनएस की धाराओं के साथ ही आईटी एक्ट की धाराएं भी लग सकती हैं, जिनमें सख्त कार्रवाई के प्रावधान हैं। पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



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