पूर्व विधायक संजय शुक्ला ला रहे 400 करोड़ का होटल, लेकिन खनन में 1 करोड़ बचाने लगा ऐसा आवेदन

Sanjay Gupta | Oct 26, 2026, 14:04 IST
इंदौर में होटल निर्माण की खुदाई से निकली गिट्टी-मुरम पर ₹1.10 करोड़ की रॉयल्टी माफी का पूर्व विधायक संजय शुक्ला का आवेदन जिला प्रशासन ने खारिज किया।
Indore Administration Rejects Former MLA Sanjay Shukla Plea To Waive 1 Crore 10 Lakh Mining Royalty For Hotel Excavation Project
इंदौर में कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शुक्ला को जिला प्रशासन से बड़ा झटका लगा है। शुक्ला ने खनन की करीब एक करोड़ 10 लाख रुपए की रॉयल्टी माफ करने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने नियमों का हवाला देकर आवेदन लगाया था। प्रशासन ने उनकी दलील नहीं मानी और आवेदन खारिज कर दिया।

बता दें कि संजय शुक्ला (Former MLA Sanjay Shukla) 2018 से 2023 तक कांग्रेस के विधायक रहे हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए थे।



कहां के लिए मांगी थी राहत

दरअसल संजय शुक्ला की कंपनी क्रिविश हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने हयात होटल के साथ करीब 400 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इसके तहत इंदौर के लवकुश चौराहे के पास ग्रैंड हयात फाइव स्टार होटल बनाया जाएगा। यह होटल 11.5 एकड़ जमीन पर बनेगा। फिलहाल बेसमेंट के लिए खुदाई चल रही है।



खुदाई में बड़ी मात्रा में गिट्टी और मुरम निकल रही है। इसे दूसरी जगह ले जाने के लिए खनिज विभाग की अनुमति जरूरी है। इसके साथ रॉयल्टी भी जमा करनी होती है। शुक्ला ने पहले परिवहन की अनुमति ली थी। इस पर टैक्स सहित करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रॉयल्टी बनी थी।



फिर यह कारण बताते हुए मांगी रियायत

इसके बाद संजय शुक्ला ने अपर कलेक्टर (खनिज) पंवार नवजीवन विजय को आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि होटल की खुदाई से करीब दो लाख क्यूबिक मीटर गिट्टी और मुरम निकलेगी। इसका इस्तेमाल होटल बनाने में ही किया जाएगा। इसे दूसरी जगह नहीं ले जाया जाएगा। इसलिए उन्होंने रॉयल्टी माफ करने की मांग की। दरअसल नियमों के मुताबिक खुदाई से निकली गिट्टी और मुरम का इस्तेमाल उसी जगह निर्माण में करने पर रॉयल्टी नहीं लगती। शुक्ला ने इसी नियम का हवाला देकर राहत मांगी थी।



आवेदन को इस तरह किया खारिज

खनन में करीब दो लाख क्यूबिक मीटर गिट्टी, मुरम निकलने की बात आई, यानी 12 हजार डंपर से अधिक की। इसकी बाजार कीमत चार करोड़ से ज्यादा होती है। किसी निर्माण में इतनी बड़ी मात्रा में गिट्टी, मुरम लगना संभव नहीं है। ऐसे में अपर कलेक्टर ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। अधिकारियों ने आवेदन खारिज करने की पुष्टि की है। वहीं जानकारी के अनुसार शुक्ला ने अब इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।



पहले ही 140 करोड़ के अवैध खनन में चल रहा केस

संजय शुक्ला इसके पहले ही 140 करोड़ के अवैध खनन केस में उलझे हुए हैं। यह केस लंबे समय से अपर कलेक्टर कोर्ट में चल रहा है। इस मामले को खत्म करने के लिए भी इसमें अन्य आरोपी हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वहां से मामला फिर अपर कलेक्टर कोर्ट आ गया। यह केस अभी जारी है। इसे हाल के समय में इंदौर की सबसे बड़ी खनन पेनल्टी माना जाता है।



200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है

उल्लेखनीय है कि संजय शुक्ला इंदौर के सबसे अमीर नेताओं में शामिल हैं। साल 2023 के चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 217 करोड़ रुपए घोषित की थी। उनके पास दर्जनों वाहन हैं और उनकी कई कंपनियां भी हैं। संजय शुक्ला अलग-अलग सेक्टर में कारोबार करते हैं। इस तरह उनका कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।



Tags:
  • पूर्व विधायक संजय शुक्ला
  • संजय शुक्ला
  • क्रिविश हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
  • हयात होटल
  • अपर कलेक्टर पंवार नवजीवन विजय
  • अवैध खनन केस
  • इंदौर के सबसे अमीर नेता
  • Former MLA Sanjay Shukla