इंदौर नगर निगम को झटका, शिवाजी मार्केट के 120 दुकानदारों को छुट्टी के दिन हाईकोर्ट से स्टे

Sanjay Gupta | Apr 26, 2026, 14:05 IST
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इंदौर के शिवाजी मार्केट में 120 दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। छुट्टी के दिन हुई सुनवाई में कोर्ट ने दुकानदारों को अपील के लिए समय दिया। इससे नगर निगम की कार्रवाई फिलहाल रुक गई है।

News In Short

  • शिवाजी मार्केट के 120 दुकानदारों को हटाने का आदेश दिया गया है।
  • दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
  • छुट्टी के दिन स्पेशल बेंच ने सुनवाई की।
  • कोर्ट ने रिमूवल कार्रवाई पर स्टे दिया है।
  • दुकानदारों को अपील के लिए साल दिन का समय दिया गया है।

News In Short

इंदौर नगर निगम ने शिवाजी मार्केट के 120 दुकानदारों को अन्य जगह पर दुकान देकर यहां से खाली करने के आदेश दिए थे। बेदखली आदेश के तहत प्रशासन द्वारा इसके आदेश भी हो गए।



इस पर दुकानदारों को 22 अप्रैल को नोटिस दिया गया था कि तीन दिन में रिमूवल कार्रवाई होगी। इसके विरोध में दुकानदारों ने अधिवक्ता मनीष यादव के जरिए याचिका दायर की थी।



इस पर छुट्टी के दिन रविवार 26 अप्रैल को जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच में स्पेशल सुनवाई हुई। सभी तर्क सुनने के बाद स्टे दे दिया गया।



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हाईकोर्ट में यह तर्क रखे गए

अधिवक्ता मनीष यादव ने तर्क रखते हुए कहा कि यह सालों से यहां जमे हुए दुकानदार हैं। इन्हें रिमूवल का नोटिस देकर हटाया जा रहा है। इन्हें अपील के लिए भी समय नहीं मिला है।



वहीं नगर निगम की ओर से तर्क दिया गया कि एनजीटी का आदेश है और कान्ह नदी की सफाई के लिए यह जरूरी है। इन्हें अन्य जगह पर दुकान दी है। हमने कैविएट भी लगाई है ऐसे में स्टे नहीं दिया जाए।



वहीं जस्टिस ने सभी तर्क सुनने के बाद कहा कि अपील के लिए तो समय दिया जा सकता है। संबंधित पक्षकार दुकानदार निचले आदेश के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं।



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सात दिन में लगाना होगी अपील

बेदखली आदेश के खिलाफ अब दुकानदारों को उच्च स्तर पर अपील करना होगी। हाईकोर्ट ने उन्हें आदेश के बाद सात दिन का समय दिया है। यानी अगले रविवार के पहले उच्च अधिकारी के पास अपील करना होगी। वहां पर सभी पक्ष सुनने के बाद उच्च अधिकारी द्वारा फैसला लिया जाएगा।



उधर कांग्रेस ने खोला मोर्चा

उधर कांग्रेस में निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भी निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिमूवल कार्रवाई की आशंका में चौकसे व अन्य कांग्रेसी रविवार सुबह ही दुकान के बाहर धरना देने पहुंच गए थे।



इसके चलते जो सुबह रिमूवल होना थी वह नहीं हो सकी। वहीं बाद में हाईकोर्ट में याचिका लगी और स्टे हो गया। इससे दुकानदारों को अभी राहत मिल गई है। अपील के निराकरण तक दुकानदारों को स्टे रहेगा।



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