इंदौर ग्रामीण एसपी राजेंद्र वर्मा का छुट्टी पर विवादित आदेश, आईजी बोले नियमानुसार नहीं
Indore. हाल ही में इंदौर ग्रामीण एसपी बने आईपीएस राजेंद्र कुमार वर्मा का विवादित आदेश आखिरकार रद्द हो गया है। एसपी वर्मा ने 29 मई को इंदौर ग्रामीण एरिया के सभी थानों के टीआई और चौकी प्रभारियों को आदेश दिया था। यह आदेश पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर था।
एसपी वर्मा ने आदेश के लिए यह दिया था हवाला
एसपी वर्मा ने आदेश के लिए कहा था कि देखने में आ रहा है कि अधिकारी/कर्मचारी को अवकाश में मेरे संज्ञान में लाए बिना ही रवानगी दे दी गई जो उचित नहीं है। इकाई में बल की कमी है। इंदौर ग्रामीण आपराधिक व साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील जिला है। वीवीआईपी व वीआईपी व कानून व्यवस्था ड्यटूी के लिए बल की कमी रहती है।
छुट्टियों पर यह लगाए गए प्रतिबंध
एसपी वर्मा ने छुट्टी को लेकर प्रतिबंध जारी कर दिए। इसमें कहा गया कि
- किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को अवकाश पर रवाना करने से पहले मेरे स्तर पर मंजूरी ली जाए
- सभी लंबी अवधि के (30 दिन व उससे अधिक) के अवकाश मेरे द्वारा ही मंजूर होंगे
- एएसआई (सहायक उपनिरीक्षक) व उससे उच्च स्तर के सभी अधिकारियों के अवकाश मेरे द्वारा स्वीकृत होंगे।
- आरक्षक स्तर के अवकाश डीएसपी मुख्यालय द्वारा मंजूर होंगे
गैर हाजिर व सिक लीव मामले में सात दिन तक के अवकाश पर निरीक्षक (टीआई) स्तर पर, सात से 15 दिन मामले में डीएसपी स्तर पर, 15 से 30 दिन मामले में एडिशनल एसपी स्तर पर और 30 दिन से अधिक स्तर पर मेरे द्वारा आमद ली जाएगी।
आईजी अनुराग ने आदेश किया निरस्त
आईजी अनुराग ने दो जून की दोपहर में आदेश जारी किया। इसमें ग्रामीण एसपी राजेंद्र वर्मा को लेकर कहा गया कि यह आदेश तत्काल निरस्त किया जाता है। मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 व पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक 15 मई 2026 व 23 अप्रैल 2026 के निर्देशों के अनुरूप यह आदेश सही नहीं है। इसलिए यह आदेश निरस्त किया जाता है।
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