इंदौर यशवंत क्लब सचिव ने हिंदी में दिया जवाब - याचिकाकर्ता के लिए कहा असामाजिक तत्व द्वारा दुर्भावना से शिकायत की गई

Pooja Kumari | Dec 15, 2023, 24:00 IST
इंदौर यशवंत क्लब सचिव ने हिंदी में दिया जवाब - याचिकाकर्ता के लिए कहा असामाजिक तत्व द्वारा दुर्भावना से शिकायत की गई
यशवंत क्लब में स्पेशल कैटेगरी से सौ नए सदस्य बनाए जाने की प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। इस मामले में फर्म्स एंड सोसायटी इंदौर में क्लब के ही एक सदस्य द्वार लगाई गई याचिका पर सुनवाई जारी है।

संजय गुप्ता, INDORE. यशवंत क्लब में स्पेशल कैटेगरी से सौ नए सदस्य बनाए जाने की प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। इस मामले में फर्म्स एंड सोसायटी इंदौर में क्लब के ही एक सदस्य द्वार लगाई गई याचिका पर सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई अब चार जनवरी को होगी और तब तक रोक जारी रहेगी। वहीं क्लब सचिव संजय गोरानी द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से अपने जवाब का हिंदी अनुवाद करके गुरुवार को फर्म्स एंड सोसायटी में जमा करा दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय मिश्रा ने कहा कि हमे हिंदी में जवाब मिल गया है, हम अगली सुनवाई में अपनी बात रखेंगे।



याचिकाकर्ता के लिए अपशब्द का प्रयोग

वहीं गोरानी द्वारा जिस तरह अंग्रेजी में दिए जवाब में याचिकाकर्ता बलमीत सिंह छाबड़ा के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था, उसी तरह हिंदी जवाब में भी लिखा गया है। जवाब में कहा गया है कि-कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर क्लब के विरूद्ध साजिश रचने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य कामकाज को हानि पहुंचाना है। ऐसे ही असामाजिक त्तवों में से एक के द्वारा दायर वर्तमान शिकायत भी दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। यह सनसनीखेज बनाना है। यह शिकायत निराधार है।



25 लाख लेकर बनाएंगे सदस्य

क्लब के जवाब में कहा गया है क्लब ने एजीएम, ईओजीए में नियमानुसार प्रस्ताव इसके लिए पास किया है। नई कैटेगरी 2 (एम) के जरिए 25 लाख लेकर सदस्यता दी जाएगी, उनके जीवनसाथी को एक साल बाद 50 फीसदी राशि (टैक्स अलग) लेकर सदस्यता दी जाएगी, इस तरह उनके 18-25 साल की संतान को भी एक साल बाद 50 फीसदी राशि लेकर सदस्यता दी जाएगी। मासिक शुल्क 1500 रुपए देय होगा।



अभी केवल 172 सदस्य, योग्य पाए हैं

क्लब ने जवाब में कहा कि आवेदन आए हैं, जिसमें से 172 आवेदनों को सदस्यता के लिए योग्य पाया गया है। जिसकी अभी प्रक्रिया फर्म्स एंड सोसायटी के 20 अक्टूबर के आदेश के तहत रोक दी गई है और अभी किसी को भी सदस्यता नहीं दी गई है। क्लब ने इस मामले में सदस्यता पर लगी रोक हटाने की मांग की है।



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  • club secretary Sanjay Gorani
  • petitioner advocate Ajay Mishra
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  • अगली सुनवाई चार जनवरी को
  • क्लब सचिव संजय गोरानी
  • याचिकाकर्ता अधिवक्ता अजय मिश्रा